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सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है       संतकबीरनगर। जनपद में मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक सोनम कुमार ने महिलाओं / बालिकाओं संबंधी अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु चलाये जा रहे अभियान आपरेशन शिकंजा के तहत सर्वाेच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए अपर पुलिस पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देश के क्रम में मानीटरिंग सेल की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी के फलस्वरुप सोमवार को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- प्रथम, द्वारा थाना मेहदावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 353 / 2010 धारा 376 / 506 भादवि के मामलें में अभियुक्त नाम पता चिन्ता पुत्र रामवृक्ष निवासी गगनई राव थाना मेहदावल को अन्तर्गत धारा 376 / 506 भादवि के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 08 वर्ष के सश्रम कारावास व 60,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 07 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। विदित हो कि अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ मुह दबाकर व चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए बलात्कार किया गया था। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना मेहदावल पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष विजय कुमार पाण्डेय द्वारा सम्पादित की गयी थी। मॉनिटरिंग सेल द्वारा मिशन शक्ति अभियान 4.0 के अन्तर्गत महिला संबंधी अपराधों में आरोपियों को प्रभावी पैरवी करते हुये निरन्तर सजा दिलाई जा रही है।

संतकबीरनगर-बलत्कार के आरोपी को 8 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 60 हजार का अर्थदंड

 

 

 

संतकबीरनगर। जनपद में मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक सोनम कुमार ने महिलाओं / बालिकाओं संबंधी अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु चलाये जा रहे अभियान आपरेशन शिकंजा के तहत सर्वाेच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए अपर पुलिस पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देश के क्रम में मानीटरिंग सेल की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी के फलस्वरुप सोमवार को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- प्रथम, द्वारा थाना मेहदावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 353 / 2010 धारा 376 / 506 भादवि के मामलें में अभियुक्त नाम पता चिन्ता पुत्र रामवृक्ष निवासी गगनई राव थाना मेहदावल को अन्तर्गत धारा 376 / 506 भादवि के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 08 वर्ष के सश्रम कारावास व 60,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 07 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। विदित हो कि अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ मुह दबाकर व चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए बलात्कार किया गया था। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना मेहदावल पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष विजय कुमार पाण्डेय द्वारा सम्पादित की गयी थी। मॉनिटरिंग सेल द्वारा मिशन शक्ति अभियान 4.0 के अन्तर्गत महिला संबंधी अपराधों में आरोपियों को प्रभावी पैरवी करते हुये निरन्तर सजा दिलाई जा रही है।

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