संतकबीरनगर। थाना महुली के चौकी प्रभारी लाल बिहारी निषाद के तहरीर पर महुली पुलिस ने अशोक कसौधन के खिलाफ 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट तथा मानहानि के केस के साथ ही लोक सेवक को रोकना, सरकारी कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। इन आरोपों के तहत धारा 353, 504, 506, 186, 500 आईपीसी और 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट के तहत केस दर्ज हुआ है। पुलिस को दिए तहरीर में लाल बिहारी निषाद ने आरोप लगाया था कि 13 अक्तूबर की शाम लगभग पौने 5 बजे वह नाथनगर तिराहे पर स्थित पुलिस बूथ में सरकारी काम निपटा रहे थे उसी समय अशोक कसौधन ने पुलिस बूथ के अंदर पहुंच कर उनके पद की गरिमा को गिराने के उद्देश्य से उन्हें गाली गुप्ता और जान माल की धमकी देना शुरू कर दिया। सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के नियत से तेज स्वर में चिल्लाने लगे। पुलिस की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हुए उपर तक अपनी पहुंच बता कर धमकी देते हुए धरना प्रदर्शन करने की बात करने लगे। कार्यभार ग्रहण करने वाले नए प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने तत्काल आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दिया है। श्री मिश्र ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास शुरू कर दिया गया है। कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा।