संतकबीरनगर। गैंगस्टर को 2 वर्ष के कठोर कारावास व 5 हजार रूपये के अर्थदंड से विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट काशिफ़ शेख ने दंडित किए। अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अभियोजक विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि थाना महुली में वर्ष 2020 में शिवकमल उर्फ शेरू पुत्र लालमन निवासी पीडिया के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा तत्कालीन थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह द्वारा पंजीकृत कराया गया जिसमें अभियुक्त पर आरोप था कि वह भौतिक आर्थिक एवं दुनियाबी लाभ के लिए चोरी, लूट की घटना करता था तथा गिरोह बनाकर अपने व अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए अपराध करता था। मामले में अभियोजक विशाल श्रीवास्तव ने सरकार की तरफ से पैरवी किये। जिस पर अभियुक्त शिवकमल उर्फ शेरू को 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।