संतकबीरनगर -जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि खलीलाबाद थाना अंतर्गत विसयहान्नु घटरम्हा निवासी अवधेश पांडे ने थाना खलीलाबाद में प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 19.11.24 को सुबह 9:00 बजे उनके लड़के आकाश को गांव के राम आशीष यादव ने चाकू से वार कर दिया जिससे उनके लड़का आकाश को गंभीर चोट आ गई और उसका मेडिकल परीक्षण हुआ है ।मामले में आरोपी राम आशीष यादव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ तथा आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू को पुलिस द्वारा बरामद किया गया ।दौरान विवेचना पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी राम आशीष के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। आरोपी राम आशीष यादव ने अपना जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किया और तर्क दिया कि आरोपी ने जानबूझकर चाकू से हमला किया जिससे पीड़ित की जान जा सकती थी ।मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी सत्र न्यायाधीश रमेश दुबे ने आरोपी राम अशीष यादव की जमानत अर्जी निरस्त कर दिए।