संतकबीरनगर- जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली थाना अंतर्गत एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर दिया कि उसकी 16 वर्षी पुत्री जो कक्षा 12 की छात्रा है को सभाचंद यादव दिनांक 13.06.2010 को बहला फुसलाकर भगा ले गया तथा दिनांक 26 .06 .2010 को दिन में 11:00 बजे उनकी पुत्री को गांव के सिवान में छोड़कर भाग गया।
मामले में विवेचक द्वारा विवेचना के उपरांत सभाचंद यादव और सभाचंद के रिश्तेदार शेषनाथ यादव के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
अभियोजन के तरफ से कुल 6 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया जिसमें सभी साथियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया ।पीड़िता की आयु साबित कराए जाने हेतु अभियोजन द्वारा विद्यालय के प्रधानाचार्य को न्यायालय में परीक्षित कराया गया । अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने आरोपी सभा चंद्र यादव को व्यपहरण का दोषी मानते हुए 2 वर्ष का कठोर कारावास और ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किये। अर्थ दंड की धनराशि न जमा किए जाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाए।