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सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है       संतकबीरनगर-भारत सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों की बिक्री हेतु व्यापारियों को जनपद वार प्रशिक्षण देने हेतु बी एस पी एल को नामित किया गया है। फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैण्डर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के तहत व्यापारियों को ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षित बनाने हेतु जनपद में फास्टेक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उक्त जानकारी जनपद सन्त कबीर नगर के नोडल अधिकारी कुलदीप मिश्रा ने देते हुए बताया कि अब केवल सर्टिफाइड दुकानदार ही खाद्य सामग्री की बिक्री कर सकेंगे अतः जो भी दुकानदार खाद्य सामग्री बनाते है या बेंचते है उन सभी व्यापारियों को यह प्रशिक्षण लेकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। नोडल अधिकारी ने बताया कि ऐसे दुकानदार जो दूध, सब्जी, फल, राशन,तेल या अन्य खाद्य सामग्री सहित अन्य दुकानदार है वे इस प्रशिक्षण अवश्य ले और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सर्टिफाइड दुकानदारो की श्रेणी में आये। इस प्रमाण पत्र की वैधता दो वर्ष हेतु होगी। नोडल अधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त करें। एवं होटल, रेस्टोरेंट के मालिको हेतु भी अनिवार्य होगा।

संतकबीरनगर-सर्टिफाइड दुकानदार ही कर सकेंगे खाद्य सामग्री की बिक्री-कुलदीप मिश्रा

 

 

 

संतकबीरनगर-भारत सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों की बिक्री हेतु व्यापारियों को जनपद वार प्रशिक्षण देने हेतु बी एस पी एल को नामित किया गया है। फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैण्डर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के तहत व्यापारियों को ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षित बनाने हेतु जनपद में फास्टेक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
उक्त जानकारी जनपद सन्त कबीर नगर के नोडल अधिकारी कुलदीप मिश्रा ने देते हुए बताया कि अब केवल सर्टिफाइड दुकानदार ही खाद्य सामग्री की बिक्री कर सकेंगे अतः जो भी दुकानदार खाद्य सामग्री बनाते है या बेंचते है उन सभी व्यापारियों को यह प्रशिक्षण लेकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। नोडल अधिकारी ने बताया कि ऐसे दुकानदार जो दूध, सब्जी, फल, राशन,तेल या अन्य खाद्य सामग्री सहित अन्य दुकानदार है वे इस प्रशिक्षण अवश्य ले और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सर्टिफाइड दुकानदारो की श्रेणी में आये। इस प्रमाण पत्र की वैधता दो वर्ष हेतु होगी। नोडल अधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त करें। एवं होटल, रेस्टोरेंट के मालिको हेतु भी अनिवार्य होगा।

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