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संतकबीरनगर-गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत आरोपी के संपत्ति की होगी जांच - Satyamev Times Media Network.
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सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है       संतकबीरनगर। लीड बैंक मैनेजर ने जनपद के समस्त बैंको को पत्र भेजकर बखिरा थाना क्षेत्र के नेतारी कला निवासी वरासत अली के अपराध से अर्जित सम्पत्ति व बैंको में जमा धनराशि का डिटेल उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया है। वरासत अली के विरूद्व जनपद बस्ती के हर्रैया थाना धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत थाना छावनी में नामजद मुकदमा पंजीकृत है। जिसकी जाॅच इंस्पेक्टर हर्रैया शैलेन्द्र कुमार सिंह को मिला है।

संतकबीरनगर-गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत आरोपी के संपत्ति की होगी जांच

 

 

 

संतकबीरनगर। लीड बैंक मैनेजर ने जनपद के समस्त बैंको को पत्र भेजकर बखिरा थाना क्षेत्र के नेतारी कला निवासी वरासत अली के अपराध से अर्जित सम्पत्ति व बैंको में जमा धनराशि का डिटेल उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया है। वरासत अली के विरूद्व जनपद बस्ती के हर्रैया थाना धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत थाना छावनी में नामजद मुकदमा पंजीकृत है। जिसकी जाॅच इंस्पेक्टर हर्रैया शैलेन्द्र कुमार सिंह को मिला है।

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