Time in United States now
सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है       संतकबीरनगर-तेजाब से हमला करने वाले आरोपी को 7 वर्ष का कारावास और ₹5000 जुर्माने से जिला सत्र न्यायाधीश लक्ष्मी कांत शुक्ला ने दंडित किया एवं जुर्माना न अदा करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि मेहदावल थाना अंतर्गत कपिल ने थाना मेहदावल में प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 9.11. 7 को शाम 6:30 बजे उनके मोहल्ले के रिंकू गली में पटाखा फोड़ रहा था उसी बात को लेकर विजय ,इंद्रावती ने मारा पीटा व ललकारा तथा तेजाब से हमला कर दिया जिससे दुर्गावती के ऊपर तेजाब पड़ गया और वह जल गई तथा अन्य कई लोग भी जल गए। मामले में थाना मेहदावल में मुकदमा पंजीकृत हुआ जिस पर आरोप साबित पाए जाने पर अभियुक्त इंद्रावती को 7 वर्ष का कारावास और ₹5000 अर्थदंड से दंडित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

संतकबीरनगर-तेजाब हमले के आरोपी को 7 वर्ष कारावास एवं ₹5 हजार का जुर्माना

 

 

 

संतकबीरनगर-तेजाब से हमला करने वाले आरोपी को 7 वर्ष का कारावास और ₹5000 जुर्माने से जिला सत्र न्यायाधीश लक्ष्मी कांत शुक्ला ने दंडित किया एवं जुर्माना न अदा करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि मेहदावल थाना अंतर्गत कपिल ने थाना मेहदावल में प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 9.11. 7 को शाम 6:30 बजे उनके मोहल्ले के रिंकू गली में पटाखा फोड़ रहा था उसी बात को लेकर विजय ,इंद्रावती ने मारा पीटा व ललकारा तथा तेजाब से हमला कर दिया जिससे दुर्गावती के ऊपर तेजाब पड़ गया और वह जल गई तथा अन्य कई लोग भी जल गए। मामले में थाना मेहदावल में मुकदमा पंजीकृत हुआ जिस पर आरोप साबित पाए जाने पर अभियुक्त इंद्रावती को 7 वर्ष का कारावास और ₹5000 अर्थदंड से दंडित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

Leave a Reply

error: Content is protected !!