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संतकबीरनगर-साढू को फंसाने के लिए स्वयं को मारी गोली,पुलिसिया जांच में हुआ खुलासा - Satyamev Times Media Network.
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सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है संतकबीरनगर-साढू को फंसाने के लिए स्वयं को मारी गोली,पुलिसिया जांच में हुआ खुलासा   संतकबीरनगर। गत 04, अप्रैल, 2023 को वादी प्रिंस यादव पुत्र हरिराम यादव निवासी रेक्सा कोल टेण्डाणा थाना बखिरा द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर लिखित तहरीर दी गयी कि गत 03, अप्रैल, 2023 की रात्रि में समय करीब 10.00 बजे थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत ग्राम फुलवरिया में उनके भाई अमित यादव को उनके साढ़ू सुरेन्दर यादव निवासी फुलवरिया द्वारा पारिवारिक विवाद के कारण गोली मार दी गई है, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इस सूचना पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 299/2023 धारा 307 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी कोतवाली खलीलाबाद श्रीमती दीपांशी राठौर के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद सर्वेश राय के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा सोमवार को जानलेवा हमले की झूठी सूचना देने के मामले में अभियुक्त अमित यादव पुत्र हरीराम यादव निवासी रेक्शा कला टेण्डारा थाना बखिरा को गिरफ्तार किया गया है। विवेचना के क्रम में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त अमित यादव उपरोक्त पुलिस विभाग में मुख्य आरक्षी हैं जो जनपद गोण्डा में एसओजी में नियुक्त हैं। अभियुक्त द्वारा पूंछताछ में पारिवारिक विवाद के कारण अपने साढ़ू सुरेन्दर यादव को सुनियोजित तरीके से फंसाने के लिए अपने भाई प्रिंस यादव, उपेन्द्र सिंह उर्फ मिन्टू सिंह पुत्र मधुर सिंह निवासी जानकीनगर कालोनी बहराईच रोड थाना कोतवाली नगर जनपद बहराईच व भानु शुक्ला निवासी स्टेशन रोड जनपद गोण्डा के साथ प्लान बनाकर गत 03, अप्रैल, 2023 को शाम करीब 10 बजे ग्राम फुलवरिया थाना कोतवाली खलीलाबाद के गांव के बाहर पिस्टल से अपने पेट में स्वंय गोली मार लेना स्वीकार किया गया तथा अपने साढ़ू सुरेन्द्र यादव के विरुद्ध धारा 307 भादवि का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त की निशानदेही पर ग्राम फुलवरिया से 01 अदद अवैध पिस्टल मय मैगजीन 32 बोर व एक अदद फायरशुदा कारतूस 32 बोर बरामद किया गया है। विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मु0अ0सं0 299/2023 धारा 307 भादवि को धारा 195/203/211/109 भादवि0 व 3/25/27 शस्त्र अधिनियम में परिवर्तित किया गया है। घटना में प्रकाश में आये अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण निरीक्षक अपराध थाना कोतवाली खलीलाबाद भगवान सिंह, उ0नि0 हरेन्द्र नाथ राय, हे0कां0 रामरतन तिवारी, हे0कां0 अरुण प्रजापति, का0 बब्बल यादव शामिल रहे।

संतकबीरनगर-साढू को फंसाने के लिए स्वयं को मारी गोली,पुलिसिया जांच में हुआ खुलासा

संतकबीरनगर-साढू को फंसाने के लिए स्वयं को मारी गोली,पुलिसिया जांच में हुआ खुलासा

 

संतकबीरनगर। गत 04, अप्रैल, 2023 को वादी प्रिंस यादव पुत्र हरिराम यादव निवासी रेक्सा कोल टेण्डाणा थाना बखिरा द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर लिखित तहरीर दी गयी कि गत 03, अप्रैल, 2023 की रात्रि में समय करीब 10.00 बजे थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत ग्राम फुलवरिया में उनके भाई अमित यादव को उनके साढ़ू सुरेन्दर यादव निवासी फुलवरिया द्वारा पारिवारिक विवाद के कारण गोली मार दी गई है, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इस सूचना पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 299/2023 धारा 307 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी कोतवाली खलीलाबाद श्रीमती दीपांशी राठौर के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद सर्वेश राय के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा सोमवार को जानलेवा हमले की झूठी सूचना देने के मामले में अभियुक्त अमित यादव पुत्र हरीराम यादव निवासी रेक्शा कला टेण्डारा थाना बखिरा को गिरफ्तार किया गया है। विवेचना के क्रम में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त अमित यादव उपरोक्त पुलिस विभाग में मुख्य आरक्षी हैं जो जनपद गोण्डा में एसओजी में नियुक्त हैं। अभियुक्त द्वारा पूंछताछ में पारिवारिक विवाद के कारण अपने साढ़ू सुरेन्दर यादव को सुनियोजित तरीके से फंसाने के लिए अपने भाई प्रिंस यादव, उपेन्द्र सिंह उर्फ मिन्टू सिंह पुत्र मधुर सिंह निवासी जानकीनगर कालोनी बहराईच रोड थाना कोतवाली नगर जनपद बहराईच व भानु शुक्ला निवासी स्टेशन रोड जनपद गोण्डा के साथ प्लान बनाकर गत 03, अप्रैल, 2023 को शाम करीब 10 बजे ग्राम फुलवरिया थाना कोतवाली खलीलाबाद के गांव के बाहर पिस्टल से अपने पेट में स्वंय गोली मार लेना स्वीकार किया गया तथा अपने साढ़ू सुरेन्द्र यादव के विरुद्ध धारा 307 भादवि का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त की निशानदेही पर ग्राम फुलवरिया से 01 अदद अवैध पिस्टल मय मैगजीन 32 बोर व एक अदद फायरशुदा कारतूस 32 बोर बरामद किया गया है। विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मु0अ0सं0 299/2023 धारा 307 भादवि को धारा 195/203/211/109 भादवि0 व 3/25/27 शस्त्र अधिनियम में परिवर्तित किया गया है। घटना में प्रकाश में आये अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण निरीक्षक अपराध थाना कोतवाली खलीलाबाद भगवान सिंह, उ0नि0 हरेन्द्र नाथ राय, हे0कां0 रामरतन तिवारी, हे0कां0 अरुण प्रजापति, का0 बब्बल यादव शामिल रहे।

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