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सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है संतकबीरनगर-जिला उपभोक्ता फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी को ₹1 लाख 22 हजार क्षतिपूर्ति देने का दिया निर्देश     संतकबीरनगर-जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह, सदस्य सुशील देव व महिला सदस्य संतोष ने सोमवार को यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के खिलाफ फैसला सुनाते हुए रुपये एक लाख 22 हजार 320 आठ प्रतिशत ब्याज के साथ तथा क्षतिपूर्ति के रुप में रुपये 45 हजार अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। मेंहदावल तहसील के सोनबरसा गांव निवासी राजेन्द्र कुमार सिंह ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से मुकदमा दाखिल कर कहा कि किसानों के फसलों की सुरक्षा व क्षतिपूर्ति के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाया जाता है। उन्होंने वर्ष-2020 में धौरापार अव्वल, जमोहरा, धनेज, जमुहट व टेढ़वा गांव में स्थित धान के फसल का बीमा कराया था। अधिक वर्षा व बाढ़ के कारण फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई जिसकी सूचना उन्होंने टोलफ्री नम्बर पर देने के साथ लिखित रुप में विभाग को दिया। विभाग के द्वारा स्थलीय जांच के बाद बीमा कंपनी ने दिनांक 10 फरवरी 2021 को केवल रुपये 17 हजार 497 जरिये नेफ्ट भेजा। उन्होंने शेष धनराशि रुपये एक लाख 22 हजार 320 पाने के लिए काफी भाग-दौड़ किया। कहीं सुनवाई न होने पर थक-हार कर न्यायालय की शरण मे आना पड़ा। न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए शेष धनराशि एक लाख 22 हजार 320 आठ प्रतिशत ब्याज के साथ तथा क्षतिपूर्ति के रुप में रुपये 45 हजार अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।

संतकबीरनगर-जिला उपभोक्ता फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी को ₹1 लाख 22 हजार क्षतिपूर्ति देने का दिया निर्देश

संतकबीरनगर-जिला उपभोक्ता फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी को ₹1 लाख 22 हजार क्षतिपूर्ति देने का दिया निर्देश

 

 

संतकबीरनगर-जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह, सदस्य सुशील देव व महिला सदस्य संतोष ने सोमवार को यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के खिलाफ फैसला सुनाते हुए रुपये एक लाख 22 हजार 320 आठ प्रतिशत ब्याज के साथ तथा क्षतिपूर्ति के रुप में रुपये 45 हजार अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। मेंहदावल तहसील के सोनबरसा गांव निवासी राजेन्द्र कुमार सिंह ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से मुकदमा दाखिल कर कहा कि किसानों के फसलों की सुरक्षा व क्षतिपूर्ति के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाया जाता है। उन्होंने वर्ष-2020 में धौरापार अव्वल, जमोहरा, धनेज, जमुहट व टेढ़वा गांव में स्थित धान के फसल का बीमा कराया था। अधिक वर्षा व बाढ़ के कारण फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई जिसकी सूचना उन्होंने टोलफ्री नम्बर पर देने के साथ लिखित रुप में विभाग को दिया। विभाग के द्वारा स्थलीय जांच के बाद बीमा कंपनी ने दिनांक 10 फरवरी 2021 को केवल रुपये 17 हजार 497 जरिये नेफ्ट भेजा। उन्होंने शेष धनराशि रुपये एक लाख 22 हजार 320 पाने के लिए काफी भाग-दौड़ किया। कहीं सुनवाई न होने पर थक-हार कर न्यायालय की शरण मे आना पड़ा। न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए शेष धनराशि एक लाख 22 हजार 320 आठ प्रतिशत ब्याज के साथ तथा क्षतिपूर्ति के रुप में रुपये 45 हजार अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।

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