अपर सत्र न्यायाधीश एफ़टीसी द्वितीय काशिफ़ शेख ने किया दंडित किया……….
अर्थदंड अदा न करने पर छः माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने की भी दी सजा……….
जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद गोरखपुर के गोपालपुर निवासी रामदयाल ने थाना धनघटा में प्रार्थना पत्र दिया कि उसने अपनी बहन ममीता की शादी वर्ष 2014 में मिश्रौलिया थाना धनघटा निवासी धर्मेंद्र चौहान से किया था तथा शादी में अपने हैसियत के अनुसार कभी दान दहेज दिया था ।शादी के बाद उसके बहनोई धर्मेंद्र चौहान अंगूठी व माला की मांग करते थे तथा न देने पर उसकी बहन को प्रताड़ित करते थे ।उसकी बहन ने दहेज मांगे जाने की बात उसे बताई थी तो वह अपने बहनोई को काफी समझाया ।इसी बीच उसकी बहन के पेट में आठ माह का बच्चा भी था ।दिनांक21.03. 17 को उसकी बहन के पति धर्मेंद्र और सास ने मिलकर उसकी बहन थी हत्या कर दिए। सूचना पर वह अपने बहन के ससुराल पहुंचा व थाना धनघटा में एफआईआर पंजीकृत कराया ।
अभियोजन की तरफ से कुल 8 गवाहों की गवाही कराया गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में विसरा के भागों में डाई क्लोरवास इंसेक्टिसाइड विष पाए जाने की पुष्टि तथ आरोपी धर्मेंद्र चौहान के विरुद्ध अन्य साक्ष्य पाए जाने पर उसे दंडित किया गया।