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संतकबीरनगर-जिला कृषि अधिकारी ने उर्वरक की दुकानों का किया निरीक्षण - Satyamev Times Media Network.
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सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है     संतकबीरनगर। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देश के क्रम में जिला कृषि अधिकारी पी.सी. विश्वकर्मा द्वारा जनपद के किसानों को डी0ए0पी0 सहित अन्य उर्वरक निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु सोमवार को तहसील खलीलाबाद, धनघटा की 17 दुकाने चेक की गई जिसमे से 3 उर्वरक बिक्री केंद्रों के प्राधिकार पत्र निलंबित करते हुए, बिक्री प्रतिबंधित की गई तथा डी0ए0पी0 एवं सिंगल सुपर फास्फेट की नमूने ग्रहित किए गए। उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम सद्गुरु खाद भंडार पायलपार से उपस्थित किसानों को डी0ए0पी0, यूरिया का वितरण कराया गया। इसके उपरांत साईं बीज भंडार पायलपार, सहकारी क्रय-विक्रय समिति सियरा सांथा, चौधरी खाद भंडार नौरंगिया, किसान ट्रेडर मैनसिर, डी0सी0एफ0 मैनसिर ,एग्री जंक्शन विश्वनाथपुर, चौरसिया बीज खाद भंडार नाथनगर, एग्री जंक्शन नाथनगर, इफको ई बाजार मूडाडिहा, कसौधन कृषि सेवा केंद्र बंडा बाजार, दुर्गा खाद भंडार उमरिया बाजार, जगदीश खाद भंडार उमरिया बाजार का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के कार्रवाई के समय चौधरी खाद भंडार नौरंगिया के प्रतिष्ठान पर स्टाक बोर्ड, रेट बोर्ड, दुकान के नाम को प्रदर्शित करने वाला बोर्ड नहीं पाया गया, साथ ही पी ओ एस मशीन भी नहीं प्रस्तुत की गई, जिससे उर्वरक बिक्री प्राधिकार पत्र को निलंबित करते हुए बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई। इसी क्रम में उमरिया बाजार के दुर्गा खाद भंडार उमरिया बाजार की बिक्री रजिस्टर से कृषक श्रीमती संतोषी देवी निवासी छपरा पूर्वी, श्री कालीचरण निवासी नेतवापुर को फोन करके उनसे डी0ए0पी0 उर्वरक के लिए गए मूल्य की जानकारी करने दुकानदार द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने की जानकारी दी गई, जिसके कारण दुर्गा खाद भंडार उमरिया बाजार का लाइसेंस निलंबित कर बिक्री प्रतिबंधित की गयी। इसी क्रम में जगदीश खाद भंडार के निरीक्षण के समय प्रतिष्ठान के नाम का बोर्ड लगा नहीं पाया गया, पी ओ एस मशीन बंद पायी गयी, रेट बोर्ड भरा नहीं पाया गया जिसके कारण प्राधिकार पत्र निलंबित करते हुए बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई स यदि उर्वरक विक्रेताओं के द्वारा किसानों को निर्धारित मूल्य उर्वरक पर बिक्री नहीं की जाती है, तो लिखित में शिकायत मिलने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी ने किसानों से कहा है कि उर्वरक संबंधित किसी भी समस्या के समाधान हेतु जनपद स्तर पर बने उर्वरक समस्या समाधान कंट्रोल रूम के नंबर 7839882274 पर फोन करके अपनी समस्या को बताते हुए समाधान पा सकते हैं।  

संतकबीरनगर-जिला कृषि अधिकारी ने उर्वरक की दुकानों का किया निरीक्षण

 

 

संतकबीरनगर। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देश के क्रम में जिला कृषि अधिकारी पी.सी. विश्वकर्मा द्वारा जनपद के किसानों को डी0ए0पी0 सहित अन्य उर्वरक निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु सोमवार को तहसील खलीलाबाद, धनघटा की 17 दुकाने चेक की गई जिसमे से 3 उर्वरक बिक्री केंद्रों के प्राधिकार पत्र निलंबित करते हुए, बिक्री प्रतिबंधित की गई तथा डी0ए0पी0 एवं सिंगल सुपर फास्फेट की नमूने ग्रहित किए गए। उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम सद्गुरु खाद भंडार पायलपार से उपस्थित किसानों को डी0ए0पी0, यूरिया का वितरण कराया गया। इसके उपरांत साईं बीज भंडार पायलपार, सहकारी क्रय-विक्रय समिति सियरा सांथा, चौधरी खाद भंडार नौरंगिया, किसान ट्रेडर मैनसिर, डी0सी0एफ0 मैनसिर ,एग्री जंक्शन विश्वनाथपुर, चौरसिया बीज खाद भंडार नाथनगर, एग्री जंक्शन नाथनगर, इफको ई बाजार मूडाडिहा, कसौधन कृषि सेवा केंद्र बंडा बाजार, दुर्गा खाद भंडार उमरिया बाजार, जगदीश खाद भंडार उमरिया बाजार का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के कार्रवाई के समय चौधरी खाद भंडार नौरंगिया के प्रतिष्ठान पर स्टाक बोर्ड, रेट बोर्ड, दुकान के नाम को प्रदर्शित करने वाला बोर्ड नहीं पाया गया, साथ ही पी ओ एस मशीन भी नहीं प्रस्तुत की गई, जिससे उर्वरक बिक्री प्राधिकार पत्र को निलंबित करते हुए बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई। इसी क्रम में उमरिया बाजार के दुर्गा खाद भंडार उमरिया बाजार की बिक्री रजिस्टर से कृषक श्रीमती संतोषी देवी निवासी छपरा पूर्वी, श्री कालीचरण निवासी नेतवापुर को फोन करके उनसे डी0ए0पी0 उर्वरक के लिए गए मूल्य की जानकारी करने दुकानदार द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने की जानकारी दी गई, जिसके कारण दुर्गा खाद भंडार उमरिया बाजार का लाइसेंस निलंबित कर बिक्री प्रतिबंधित की गयी। इसी क्रम में जगदीश खाद भंडार के निरीक्षण के समय प्रतिष्ठान के नाम का बोर्ड लगा नहीं पाया गया, पी ओ एस मशीन बंद पायी गयी, रेट बोर्ड भरा नहीं पाया गया जिसके कारण प्राधिकार पत्र निलंबित करते हुए बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई स यदि उर्वरक विक्रेताओं के द्वारा किसानों को निर्धारित मूल्य उर्वरक पर बिक्री नहीं की जाती है, तो लिखित में शिकायत मिलने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी ने किसानों से कहा है कि उर्वरक संबंधित किसी भी समस्या के समाधान हेतु जनपद स्तर पर बने उर्वरक समस्या समाधान कंट्रोल रूम के नंबर 7839882274 पर फोन करके अपनी समस्या को बताते हुए समाधान पा सकते हैं।

 

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