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संतकबीरनगर-पत्नी के हत्यारे को दस वर्ष का कठोर कारावास के साथ 30 हजार का अर्थदंड  - Satyamev Times Media Network.
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सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है संतकबीरनगर-पत्नी के हत्यारे को दस वर्ष का कठोर कारावास के साथ 30 हजार का अर्थदंड     पत्नी हंता को 10 वर्ष का कठोर कारावास और ₹ 30000 के अर्थ दंड से सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने दंडित किया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि गोरखपुर जनपद के खोराबार थाना अंतर्गत विशुनपुर बुजुर्ग निवासी धर्मेंद्र शर्मा ने थाना खलीलाबाद में प्रार्थना पत्र दिया कि थाना खलीलाबाद अंतर्गत केसार गांव निवासी त्रिलोकी पुत्र राम नवल शर्मा से उनकी छोटी बहन वंदना का विवाह हुआ था। उनकी बहन वंदना को त्रिलोकी व उनके भाई दिलीप व दिलीप की पत्नी कल्याणी दहेज के लिए बराबर प्रताड़ित करते थे ।दिनांक 14 .6 .2014 को त्रिलोकी ने उसकी बहन को विदा कर अपने घर ले गया तथा दिनांक 16. 6. 14 को दहेज की बात को लेकर त्रिलोकी ने सिर में टागी से वार कर रात करीब 8:30 बजे उसकी बहन वंदना को मार दिया ।वंदना बेहोश होकर गिर पड़ी ,गांव वालों ने उसे सरकारी अस्पताल खलीलाबाद ले जाकर दवा कराया जहां स्थिति गंभीर देखकर डॉक्टर ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया जहां रास्ते में उसकी बहन वंदना की मृत्यु हो गई ।सूचना पर वह अपनी बहन के घर गया तथा थाना में दरखास्त दिया। जिसके आधार पर थाना खलीलाबाद में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ ।विवेचक द्वारा विवेचना के उपरांत त्रिलोकी नाथ शर्मा के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया । जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन द्वारा 10 गवाहों की गवाही करायी गई।सभी गवाहो ने अभियोजन का समर्थन किया जिसके आधार पर आरोप साबित पाए जाने पर आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास और ₹30000 रुपए अर्थदण्ड से सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने दण्डित किये।अर्थदण्ड की आधी धनराशि वादी को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया।

संतकबीरनगर-पत्नी के हत्यारे को दस वर्ष का कठोर कारावास के साथ 30 हजार का अर्थदंड 

संतकबीरनगर-पत्नी के हत्यारे को दस वर्ष का कठोर कारावास के साथ 30 हजार का अर्थदंड

 

 

पत्नी हंता को 10 वर्ष का कठोर कारावास और ₹ 30000 के अर्थ दंड से सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने दंडित किया।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि गोरखपुर जनपद के खोराबार थाना अंतर्गत विशुनपुर बुजुर्ग निवासी धर्मेंद्र शर्मा ने थाना खलीलाबाद में प्रार्थना पत्र दिया कि थाना खलीलाबाद अंतर्गत केसार गांव निवासी त्रिलोकी पुत्र राम नवल शर्मा से उनकी छोटी बहन वंदना का विवाह हुआ था। उनकी बहन वंदना को त्रिलोकी व उनके भाई दिलीप व दिलीप की पत्नी कल्याणी दहेज के लिए बराबर प्रताड़ित करते थे ।दिनांक 14 .6 .2014 को त्रिलोकी ने उसकी बहन को विदा कर अपने घर ले गया तथा दिनांक 16. 6. 14 को दहेज की बात को लेकर त्रिलोकी ने सिर में टागी से वार कर रात करीब 8:30 बजे उसकी बहन वंदना को मार दिया ।वंदना बेहोश होकर गिर पड़ी ,गांव वालों ने उसे सरकारी अस्पताल खलीलाबाद ले जाकर दवा कराया जहां स्थिति गंभीर देखकर डॉक्टर ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया जहां रास्ते में उसकी बहन वंदना की मृत्यु हो गई ।सूचना पर वह अपनी बहन के घर गया तथा थाना में दरखास्त दिया। जिसके आधार पर थाना खलीलाबाद में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ ।विवेचक द्वारा विवेचना के उपरांत त्रिलोकी नाथ शर्मा के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया ।
जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन द्वारा 10 गवाहों की गवाही करायी गई।सभी गवाहो ने अभियोजन का समर्थन किया जिसके आधार पर आरोप साबित पाए जाने पर आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास और ₹30000 रुपए अर्थदण्ड से सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने दण्डित किये।अर्थदण्ड की आधी धनराशि वादी को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया।

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