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संतकबीरनगर-जज ने 2 वर्ष की कठोर कारावास व 5 हजार रूपये का लगाया अर्थदण्ड - Satyamev Times Media Network.
सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है   संतकबीरनगर। गैंगेस्टर को दो वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट काशिफ़ शेख ने दण्डित किये। विशेष लोक अभियोजक विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि बखिरा थाना के दुर्गजोत निवासी अवधू के विरुद्ध वर्ष 2019 में तत्कालीन थाना प्रभारी अखिलानंद उपाध्याय ने गैंगेस्टर की कार्यवाही किये थे। उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि अभियुक्त गैंग बनाकर काम करते थे व भौतिक आर्थिक लाभ प्राप्त करते थे। इन लोगो का जनता में इतना आतंक एवं भय व्याप्त था कि जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध न ही थाना में एफआईआर लिखवाना चाहता है और न ही न्यायालय में गवाही देना चाहता है। अभियुक्त गोकशी के कार्य करते थे। उन पर अंकुश लगाने के लिए बखिरा थाना में उसके ऊपर गैंगेस्टर का मुकदमा वर्ष 2019 में पंजीकृत कराया गया। मामले में विवेचना के उपरांत गैंगेस्टर के मुकदमे में आरोप पत्र विवेचक द्वारा न्यायालय में दाखिल किया गया। विशेष लोक अभियोजक विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन द्वारा अखिलानंद उपाध्याय की गवाही कराया गया व साक्ष्य साबित कराया गया। न्यायाधीश काशिफ़ शेख ने अवधू को दो वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किये। अर्थदण्ड न अदा करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिए।     PUBLISH BY MOHD ADNAN DURRANI

संतकबीरनगर-जज ने 2 वर्ष की कठोर कारावास व 5 हजार रूपये का लगाया अर्थदण्ड

 

संतकबीरनगर। गैंगेस्टर को दो वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट काशिफ़ शेख ने दण्डित किये। विशेष लोक अभियोजक विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि बखिरा थाना के दुर्गजोत निवासी अवधू के विरुद्ध वर्ष 2019 में तत्कालीन थाना प्रभारी अखिलानंद उपाध्याय ने गैंगेस्टर की कार्यवाही किये थे। उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि अभियुक्त गैंग बनाकर काम करते थे व भौतिक आर्थिक लाभ प्राप्त करते थे। इन लोगो का जनता में इतना आतंक एवं भय व्याप्त था कि जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध न ही थाना में एफआईआर लिखवाना चाहता है और न ही न्यायालय में गवाही देना चाहता है। अभियुक्त गोकशी के कार्य करते थे। उन पर अंकुश लगाने के लिए बखिरा थाना में उसके ऊपर गैंगेस्टर का मुकदमा वर्ष 2019 में पंजीकृत कराया गया। मामले में विवेचना के उपरांत गैंगेस्टर के मुकदमे में आरोप पत्र विवेचक द्वारा न्यायालय में दाखिल किया गया। विशेष लोक अभियोजक विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन द्वारा अखिलानंद उपाध्याय की गवाही कराया गया व साक्ष्य साबित कराया गया। न्यायाधीश काशिफ़ शेख ने अवधू को दो वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किये। अर्थदण्ड न अदा करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिए।

 

 

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