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संतकबीरनगर-गैंगेस्टर के आरोपी को दो-दो वर्ष के कारावास के साथ पांच-पांच हजार का अर्थदंड - Satyamev Times Media Network.
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सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है         संतकबीरनगर।दो गैंगेस्टर को दो दो वर्ष का कठोर कारावास व पांच पांच हजार रुपए अर्थदण्ड से विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट काशिफ़ शेख ने दण्डित किये।अर्थदण्ड न अदा करने पर दो दो माह का अतितिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। विशेष लोक अभियोजक विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि थाना दुधारा के प्रभारी करुणाकर पाण्डेय ने थाना दुधारा में चोरी का अपराध करने वाले शाहरुख निवासी करही व मदन उर्फ पुरषोत्तम निवासी सेमरियावां के विरुद्ध गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज कराए थे।मामले में अभियोजन द्वारा करुणाकर पाण्डेय का बयान अंकित कराया गया।अभियुक्त भौतिक,आर्थिक व दुनियाबी लाभ के लिए अपराध करते थे तथा धन अर्जित करते थे।अभियुक्त द्वारा चोरी की घटनाएं की जा रही थी।शाहरुख गैंग लीडर था तथा मदन गैंग का सदस्य था।समाज मे अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति गवाही देने और मुकदमा लिखवाने के लिए हिम्मत नही उठा पा रहे थे।अभियुक्तों का समाज मे स्वत्रंत रहना उचित नही था।अभियुक्तगण का चोरी करना पेशा था तथा उनसे चुराई गई संपत्ति बरामद हुई थी।अभियुक्तगण के क्रियाकलापो पर अंकुश लगाने के लिए उनके विरुद्ध गैंगचार्ट तैयार कर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक से अनुमोदित कराकर मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट काशिफ़ शेख ने दोनो अभियुक्तों शाहरुख व मदन उर्फ पुरषोत्तम को दो दो वर्ष का कठोर कारावास व पांच पांच हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किये ।अर्थदण्ड न अदा करने पर दो दो माह का अतितिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

संतकबीरनगर-गैंगेस्टर के आरोपी को दो-दो वर्ष के कारावास के साथ पांच-पांच हजार का अर्थदंड

 

 

 

 

संतकबीरनगर।दो गैंगेस्टर को दो दो वर्ष का कठोर कारावास व पांच पांच हजार रुपए अर्थदण्ड से विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट काशिफ़ शेख ने दण्डित किये।अर्थदण्ड न अदा करने पर दो दो माह का अतितिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
विशेष लोक अभियोजक विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि थाना दुधारा के प्रभारी करुणाकर पाण्डेय ने थाना दुधारा में चोरी का अपराध करने वाले शाहरुख निवासी करही व मदन उर्फ पुरषोत्तम निवासी सेमरियावां के विरुद्ध गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज कराए थे।मामले में अभियोजन द्वारा करुणाकर पाण्डेय का बयान अंकित कराया गया।अभियुक्त भौतिक,आर्थिक व दुनियाबी लाभ के लिए अपराध करते थे तथा धन अर्जित करते थे।अभियुक्त द्वारा चोरी की घटनाएं की जा रही थी।शाहरुख गैंग लीडर था तथा मदन गैंग का सदस्य था।समाज मे अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति गवाही देने और मुकदमा लिखवाने के लिए हिम्मत नही उठा पा रहे थे।अभियुक्तों का समाज मे स्वत्रंत रहना उचित नही था।अभियुक्तगण का चोरी करना पेशा था तथा उनसे चुराई गई संपत्ति बरामद हुई थी।अभियुक्तगण के क्रियाकलापो पर अंकुश लगाने के लिए उनके विरुद्ध गैंगचार्ट तैयार कर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक से अनुमोदित कराकर मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट काशिफ़ शेख ने दोनो अभियुक्तों शाहरुख व मदन उर्फ पुरषोत्तम को दो दो वर्ष का कठोर कारावास व पांच पांच हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किये ।अर्थदण्ड न अदा करने पर दो दो माह का अतितिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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