संतकबीरनगर। गैंगेस्टर को दो वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड से विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट काशिफ़ शेख ने दण्डित किये।अर्थदण्ड न अदा करने पर दो माह का अतितिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि थाना दुधारा के प्रभारी राकेश कुमार यादव ने थाना दुधारा के मदाईन निवासी नान्हू बंजारा जो चोरी का अपराध करता था उसके विरुद्ध गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज कराए थे।मामले में अभियोजन द्वारा शैलेन्द्र कुमार शुक्ला का बयान अंकित कराया गया।अभियुक्त भौतिक,आर्थिक व दुनियाबी लाभ के लिए अपराध करता था तथा धन अर्जित करता था।अभियुक्त द्वारा चोरी की घटनाएं की जा रही थी तथा अभियुक्त द्वारा पुलिस बल पर भी हमला किया गया था।समाज मे अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति गवाही देने और मुकदमा लिखवाने के लिए हिम्मत नही उठा पा रहे थे।अभियुक्त का समाज मे स्वत्रंत रहना उचित नही था।अभियुक्त का चोरी करना पेशा था तथा उनसे चुराई गई संपत्ति बरामद हुई थी।अभियुक्त के क्रियाकलापो पर अंकुश लगाने के लिए उनके विरुद्ध गैंगचार्ट तैयार कर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक से अनुमोदित कराकर मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट काशिफ़ शेख ने अभियुक्त नान्हू बंजारा को दो वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किये ।अर्थदण्ड न अदा करने पर दो माह का अतितिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।