संतकबीरनगर। अपर उप जिलाधिकारी/सभापति कृषि उत्पादन मण्डी समिति खलीलाबाद रमेश चन्द्र ने जनपद के समस्त किसानो को बताया है कि जिनके गेहू की फसल आग लगने से जल गई थी लेकिन अभी तक उनके द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ‘‘मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना’’ के अर्न्तगत अभी तक आनलाईन आवेदन नही किया गया है, वे अविलंब किसी भी जन सेवा केन्द्र पर जाकर आवेदन कर दे। इस योजना के अर्न्तगत लाभ पाने हेतु आग लगने से फसल जलने की तिथि से अधिकतम 180 दिन के अन्दर ही आवदेन किया जा सकता है। उन्होने बताया कि 180 दिन बाद आवेदन करने पर आवेदन पत्र निरस्त हो जायेगा तथा कोई आर्थिक सहायता नही मिल पायेगा। किसान भाइयो से यह भी अनुरोध है कि आवदेन करते समय अपने बैंक का अद्यतन विवरण भरे। कुछ बैंक यथा पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक आदि के आपस मे बिलय होने के कारण उनके आई०एफ०एस0सी० कोड बदल गये है। उन्होने बताया कि अपने बैंक से सम्पर्क कर बैंक का नाम व आई0एफ0एस0सी0 कोड अद्यतन प्राप्त कर उसे ही आवेदन पत्र मे भरे। जिससे धनराशि उनके खाते मे आर०टी०जी०एस० किया जा सके। उन्होंने बताया कि किसान भाई आवेदन करते समय ‘‘अग्निकाण्ड के स्थान का पूर्ण विवरण’’ कालम मे उस गांव का नाम अवश्य लिखे जिसमे उनका वह खेत है, जिसकी फसल आग लगने से जली है। आनलाईन आवेदन पत्र के साथ प्रपत्र प्रतिभूति का प्रारूप पर अपने तथा 02 गवाहो का नाम व हस्ताक्षर करवाकर उसे स्कैन कर अपलोड अवश्य करायें।