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सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है     संतकबीरनगर। जिला कृषि अधिकारी पी0सी0 विश्वकर्मा ने बताया कि जनपद के किसान क्रेडिट कार्ड धारक/गैर ऋणी कृषक जो प्रधानमंत्री फसल बीमा से आच्छादित हैं, जिन्होंने अपनी खरीफ फसल यथा धान, मक्का एवं अरहर का फसल बीमा कराया है, उन किसान भाईयों को अवगत कराना है कि माह अक्टूबर में हो रही वर्षा/अतिवृष्टि से प्रभावित हो रही फसलों की क्षति की घटना से बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर-18002005142/18008896868 या ूूूण्नदपअमतेंसेवउचवण्बवउ पर स्वयं/जन सेवा केन्द्र से करें अथवा क्षति आवेदन पत्र जनपद के राजकीय कृषि बीज भण्डार/जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक कार्यालय/तहसील/जनपद मे स्थापित फसल बीमा कम्पनी केन्द्रों पर भी दिये जा सकते है। उन्होंने बताया कि फसल क्षति के 72 घण्टें के अन्दर फसल क्षतिपूर्ति पाने हेतु आवेदन पत्र के माध्यम से अवश्य सूचित करें। किसी भी प्रकार की समस्या/जानकारी के लिए विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (कृषि/कृषि रक्षा)/जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।

संतकबीरनगर-बीमाधारक किसान फसलों की हुई क्षति पर क्षतिपूर्ति के लिए करें आवेदन-जिला कृषि अधिकारी

 

 

संतकबीरनगर। जिला कृषि अधिकारी पी0सी0 विश्वकर्मा ने बताया कि जनपद के किसान क्रेडिट कार्ड धारक/गैर ऋणी कृषक जो प्रधानमंत्री फसल बीमा से आच्छादित हैं, जिन्होंने अपनी खरीफ फसल यथा धान, मक्का एवं अरहर का फसल बीमा कराया है, उन किसान भाईयों को अवगत कराना है कि माह अक्टूबर में हो रही वर्षा/अतिवृष्टि से प्रभावित हो रही फसलों की क्षति की घटना से बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर-18002005142/18008896868 या ूूूण्नदपअमतेंसेवउचवण्बवउ पर स्वयं/जन सेवा केन्द्र से करें अथवा क्षति आवेदन पत्र जनपद के राजकीय कृषि बीज भण्डार/जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक कार्यालय/तहसील/जनपद मे स्थापित फसल बीमा कम्पनी केन्द्रों पर भी दिये जा सकते है। उन्होंने बताया कि फसल क्षति के 72 घण्टें के अन्दर फसल क्षतिपूर्ति पाने हेतु आवेदन पत्र के माध्यम से अवश्य सूचित करें। किसी भी प्रकार की समस्या/जानकारी के लिए विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (कृषि/कृषि रक्षा)/जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।

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