संतकबीरनगर-मां का हत्यारा पुत्र की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश लक्ष्मी कांत शुक्ला ने निरस्त कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि मेहदावल थाना अंतर्गत एकला माफी निवासी विंध्याचल शुक्ल ने थाना मेहदावल में प्रार्थना पत्र दिया था कि उनका भाई प्रमोद शुक्ला उर्फ बैजनाथ अपनी मां से मारपीट करता था तथा दिनांक 16 जुलाई 2022 की रात 11:30 बजे उनके भाई प्रमोद शुक्ला ने अपनी मां विमला देवी को हशिए से गले व शरीर पर चोट पहुंचा कर हत्या कर दिया। मामले में थाना मेहदावल में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा विवेचक द्वारा विवेचना की गई व हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल बरामद किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी के पांच वर्षीय पुत्र ने भी अपने बयान में यह कथन किया कि उसके पिता ने उसकी दादी की हत्या कर दिए ।आरोपी की तरफ से सत्र न्यायाली में जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने निरस्त कर दी।