-जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
– परिवादी को खराब मोटरसाइकिल बेचने का मामला
-संतकबीरनगर : खराब अपाचे मोटरसाइकिल विक्रय करना डीलर व निर्माता कंपनी को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अनिल सिंह व सदस्य सुशील देव ने परिवादी के हक में फैसला सुनाते हुए विक्रय किये गए खराब अपाचे मोटरसाइकिल को वापस लेकर उसी मॉडल व कंपनी की नई वाहन सुपुर्द करने के साथ 60 दिन के भीतर रुपये 22 हजार क्षतिपूर्ति के रुप में चुकाने का आदेश निर्माता कंपनी व डीलर को दिया है।
महुली थानाक्षेत्र के अम्बेडकर गांव निवासी अमृत शर्मा पुत्र घनश्याम ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने 21 फरवरी 2021 को प्रभा टीवीएस एजेंसी सहजनवां जनपद गोरखपुर ने अपाचे आरटीआर दो पहिया वाहन की कीमत एक लाख 32 हजार 70 रुपये बताते हुये पंजीयन प्रपत्र व बीमा प्रपत्र व फाइनेंस से सम्बंधित कागजात देने की बात कहा था। उन्होंने उसी दिन उन्हें 46 हजार छह सौ रुपये देते हुए शेष धनराशि रुपये 85 हजार 470 का फाइनेंस एचडीएफसी बैंक, शाखा- खलीलाबाद, जनपद- संतकबीरनगर से कराया गया जिसकी अदायगी 24 माह तक प्रति माह रुपये 4181/- करना था जिसका भुगतान उन्होंने कर दिया। वाहन सुपुर्दगी के समय विक्रेता ने सिर्फ बीमा के कागजात देते हुए 15 दिन के बाद पंजीयन व वाहन के अन्य कागजात देने की बात कहा। वाहन की सर्विसिंग खलीलाबाद में स्थित खालसा ऑटो मोवर्स प्रा.लि. टीवीएस के वहां कराने की बात कहे। उन्होंने उसी दिन पांच लीटर पेट्रोल भराया। महज एक सप्ताह के बाद से ही उक्त दो पहिया वाहन के पेट्रोल टैंक से टक-टक की आवाज आने लगी। दिनांक 14 मार्च 2021 को रात समय लगभग 8 बजे जब वह घर जा रहे थे तभी अचानक वाहन का टायर फट गया और वह बाइक से गिर गये जिससे चोटें भी आई। उन्होंने तुरंत डीलर से इस बारे में बताते हुए किसी को भेजकर टायर को बदलवाने की बात कहे। उनके कहने पर वाहन को लेकर खलीलाबाद सर्विस सेंटर पर ले गए जहां दो दिन बाद वाहन में 17 नम्बर टायर लगाने के बजाय 18 नम्बर का टायर लगाकर दे दिया गया जिससे बाइक उछलकर चलने लगी तथा टायर का वायु दबाब जो सामान्य रुप से 28-32 रहता था वह स्वचालित होकर 47- 48 हो जाता था। वह इसे पुनः बनवाकर लाए तब भी समस्या पूर्ववत ही बनी रही। इसके साथ ही पेट्रोल टँकी से पेट्रोल भी रिसने लगा तथा ओवरहीटिंग से चलाते समय पांव भी जलने लगा। माइलेज घटकर 20-25 किमी प्रति लीटर हो गई। सर्विस सेंटर पर भी ईमेल भेजकर उक्त दो पहिया वाहन बदलकर दूसरे वाहन की मांग किया परन्तु विपक्षीगण द्वारा कोई ध्यान नही दिया गया।
न्यायालय ने उक्त दो पहिया अपाचे वाहन बदलकर उसी मॉडल की दूसरी नई दो पहिया वाहन व उसके कागजात देने का आदेश दिया है। दूसरी नई वाहन न देने की दशा में ब्याज समेत सम्पूर्ण कीमत व क्षतिपूर्ति के रुप मे 22 हजार अदा करने का आदेश दिया है।