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सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है     संतकबीरनगर-धर्मसिंहवा थाना अंतर्गत ही अमरहा निवासी गणेश पाठक, तीरथ पाठक, उमाशंकर पाठक ,रमा शंकर पाठक ,सुरेंद्र पाठक के विरुद्ध गांव के ही मिठु प्रसाद ने परिवाद किया कि वह अपने लड़के द्वारिका के साथ सोया था कि रात में करीब 2:00 बजे उसकी नींद खुली तो अपने लड़के को जगाया तो देखा कि अभियुक्तगण चोरि व बदनीयती से उसके खेत की बरसीम काट कर ले जाने लगे ।उसने चोर चोर कर शोर मचाया व घेरने की कोशिश किया तो उक्त लोग उसे भद्दी भद्दी गली व जानमाल की धमकी देने लगे। शोर पर गवाह भी आ गए और मौके पर घेर कर अभियुक्तगण को पकड़ लिए। इस मामले में कुल 4 गवाहों की गवाही कराई गई ।जिसमें जज प्रभात कुमार दुबे ने गणेश पाठक को एक वर्ष 6 माह का कारावास और ₹8000 के अर्थदंड से दंडित किए तथा साक्ष्य के अभाव में अन्य अभियुक्तगण को दोषमुक्त कर दिया गया ।अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। इसी प्रकार धर्मसिंहवा थाना अंतर्गत ही बौरब्यास निवासी श्रीधर पांडे व रामविलास के विरुद्ध आशा देवी ने मुकदमा दर्ज कराए कि दिनांक 21 .04. 10 को 7:15 बजे उनके पटीदार श्रीधर पांडेय लाठी डंडा लेकर उनके दरवाजे पर आ गए और उनके पति केसरीनंदन पांडे को खींच कर डंडा से मारने पीटने लगे ।उनके चिल्लाने पर गांव के तमाम लोग आ गए जिसपर मुल्जिमान गाली-गुफ्ता देते व धमकी देते हुए चले गए। अभियोजन की तरफ से कंदरपेश दृवेदी व रणजीत सिंह ने पक्ष रखा । जज प्रभात कुमार दुबे ने एक वर्ष कारावास व 6 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किये।अर्थदंड अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इसी प्रकार धर्मसिहवा थाना अंतर्गत बौर व्यास निवासी केसरी नंदन व दुर्गेश के विरुद्ध राम प्रकाश पांडे ने मुकदमा लिखवाया कि दिनांक 21.04. 2010 को शाम 6:00 बजे केसरी नंदन ,दुर्गेश लाठी डंडा से उनके पिता को मारने लगे। शोर पर उनकी मां और गांव के कुछ लोग आए तब उनके पिता की जान बची ।मामले में अभियोजन की तरफ से सात गवाही की कराई गई जिस पर जज प्रभात कुमार दुबे ने अभियुक्तगण को 3 वर्ष के कारावास और 12000 रुपय अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिए ।अर्थदंड न अदा करने पर 2-2 माह का अतरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रभात कुमार दुबे ने विभिन्न मामलों में आरोपियों को किया दंडित

 

 

संतकबीरनगर-धर्मसिंहवा थाना अंतर्गत ही अमरहा निवासी गणेश पाठक, तीरथ पाठक, उमाशंकर पाठक ,रमा शंकर पाठक ,सुरेंद्र पाठक के विरुद्ध गांव के ही मिठु प्रसाद ने परिवाद किया कि वह अपने लड़के द्वारिका के साथ सोया था कि रात में करीब 2:00 बजे उसकी नींद खुली तो अपने लड़के को जगाया तो देखा कि अभियुक्तगण चोरि व बदनीयती से उसके खेत की बरसीम काट कर ले जाने लगे ।उसने चोर चोर कर शोर मचाया व घेरने की कोशिश किया तो उक्त लोग उसे भद्दी भद्दी गली व जानमाल की धमकी देने लगे। शोर पर गवाह भी आ गए और मौके पर घेर कर अभियुक्तगण को पकड़ लिए। इस मामले में कुल 4 गवाहों की गवाही कराई गई ।जिसमें जज प्रभात कुमार दुबे ने गणेश पाठक को एक वर्ष 6 माह का कारावास और ₹8000 के अर्थदंड से दंडित किए तथा साक्ष्य के अभाव में अन्य अभियुक्तगण को दोषमुक्त कर दिया गया ।अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
इसी प्रकार धर्मसिंहवा थाना अंतर्गत ही बौरब्यास निवासी श्रीधर पांडे व रामविलास के विरुद्ध आशा देवी ने मुकदमा दर्ज कराए कि दिनांक 21 .04. 10 को 7:15 बजे उनके पटीदार श्रीधर पांडेय लाठी डंडा लेकर उनके दरवाजे पर आ गए और उनके पति केसरीनंदन पांडे को खींच कर डंडा से मारने पीटने लगे ।उनके चिल्लाने पर गांव के तमाम लोग आ गए जिसपर मुल्जिमान गाली-गुफ्ता देते व धमकी देते हुए चले गए। अभियोजन की तरफ से कंदरपेश दृवेदी व रणजीत सिंह ने पक्ष रखा । जज प्रभात कुमार दुबे ने एक वर्ष कारावास व 6 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किये।अर्थदंड अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
इसी प्रकार धर्मसिहवा थाना अंतर्गत बौर व्यास निवासी केसरी नंदन व दुर्गेश के विरुद्ध राम प्रकाश पांडे ने मुकदमा लिखवाया कि दिनांक 21.04. 2010 को शाम 6:00 बजे केसरी नंदन ,दुर्गेश लाठी डंडा से उनके पिता को मारने लगे। शोर पर उनकी मां और गांव के कुछ लोग आए तब उनके पिता की जान बची ।मामले में अभियोजन की तरफ से सात गवाही की कराई गई जिस पर जज प्रभात कुमार दुबे ने अभियुक्तगण को 3 वर्ष के कारावास और 12000 रुपय अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिए ।अर्थदंड न अदा करने पर 2-2 माह का अतरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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