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किसान नेता उमेश भट्ट समेत 12 पर बलबा हत्या का प्रयास सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज - Satyamev Times Media Network.
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सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है   संतकबीरनगर: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संतकबीरनगर के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन चढूनी ग्रुप के नेता उमेश कुमार भट्ट समेत 12 लोगों के विरुद्ध बलवा, जानलेवा हमला, जबरन गाड़ी रोकने, गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देने आदि का गंभीर धाराओं में मुकदमा उमेश कुमार भट्ट समेत 12 लोगो पर मुकदमा अपराध संख्या- 28/2023 147, 307, 341, 427, 504, 506 भादवि दर्ज कर विवेचना शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के ग्राम भैंसहिया निवासी अकबर अली ने धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दिए गये प्रार्थना पत्र में कहा है कि उसकी पत्नी के तहरीर पर दिनांक 14 मई 2022 को अक्षय कुमार , उमेश कुमार भट्ट समेत 6 के विरुद्ध नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजी कर रुपये ठग कर हड़पने का थाना बखिरा में धारा 420 , 406 , 504 , 506 भादवि का मुकदमा पंजीकृत है। इसी मुकदमे को उठा लेने के लिए अभियुक्तगणों द्वारा जबरन दबाव बनाया जा रहा था इंकार करने पर वे नाराज थे। दिनांक 18 मई 2022 को मैं जिलाधिकारी को ज्ञापन देने गया था वहाँ किसान यूनियन चढूनी ग्रुप से जुडे़ उमेश कुमार भट्ट पुत्र योगेन्द्र भट्ट ग्राम धवरिया, थाना कोतवाली खलीलाबाद, सुभाष यादव पुत्र रामदेव ग्राम बड़गो बौरब्यास, मीना पुत्री रामकृष्ण ग्राम आमड़ाड नरायनपुर, राम उजागिर पांडेय पुत्र चिन्नी पांडेय ग्राम बड़गो थाना बखिरा, अशोक कुमार वर्मा पुत्र रामरती वर्मा ग्राम छपरा मगर्वी हफीजुल्लाह पुत्र अब्दुल हलीम ग्राम उमरिया, अकील अहमद पुत्र अब्दुल मजीद ग्राम नेतवापुर थाना धनघटा , मनीष कुमार पुत्र पवन कुमार पता अज्ञात , उपेन्द्र कुमार पुत्र सुभाष कुमार ग्राम चोलखरी थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती, फैज अहमद पुत्र नजीर अहमद ग्राम मोहिउद्दीनपुर इम्तियाज पुत्र मकसूद अली ग्राम सहसरांव थाना कोतवाली खलीलाबाद जो पहले से मौजूद थे मुझे देखते ही उमेश कुमार भट्ट व अन्य लोगो ने मेरी हत्या करने की नियत से गाली गुप्ता देते हुए मेरे कार को घेरकर उस पर धावा बोलकर पीटने लगे मैं जान बचाने के लिए जैसे ही मैने अपनी कार बाहर निकालना चाहा तो अभियुक्तगणों ने कार का शीशा तोड़ने व दरवाजा पीटने लगे मैं अपनी जान बचाकर गाड़ी से भागने लगा तो उमेश कुमार भट्ट ने मेरे कार के बोनट पर चढ़कर शीशा पीटने लगा इतना ही नहीं मेरे के विरुद्ध कोतवाली खलीलाबाद में धारा 279 , 307 भादवि का अभियोग उसी दिन पंजीकृत करवा दिया। चौकी प्रभारी मगहर बलराम पांडेय ने आरोपियों के साजिश में आ करके मेरे कार को घर से उठाकर सीज कर कोतवाली में खड़ा करा दिया‌। बलराम पांडेय और उमेश भट्ट को घटना का मास्टर माइंड हैं बताते हुए मुकदमा पंजीकृत करने की गुहार लगाया था। सीजेएम महेन्द्र कुमार सिंह ने बहस सुनने के बाद कोतवाली खलीलाबाद पुलिस को प्रकरण में मुकदमा दर्ज करके विवेचना करने का आदेश दिया था जिसके अनुपालन में कोतवाली पुलिस ने उमेश कुमार भट्ट समेत 12 लोगो पर मुकदमा अपराध संख्या- 28/2023 147, 307, 341, 427, 504, 506 भादवि दर्ज कर जाँच पड़ताल शुरू कर दिया हैं।

किसान नेता उमेश भट्ट समेत 12 पर बलबा हत्या का प्रयास सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज

 

संतकबीरनगर: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संतकबीरनगर के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन चढूनी ग्रुप के नेता उमेश कुमार भट्ट समेत 12 लोगों के विरुद्ध बलवा, जानलेवा हमला, जबरन गाड़ी रोकने, गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देने आदि का गंभीर धाराओं में मुकदमा उमेश कुमार भट्ट समेत 12 लोगो पर मुकदमा अपराध संख्या- 28/2023 147, 307, 341, 427, 504, 506 भादवि दर्ज कर विवेचना शुरू कर दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के ग्राम भैंसहिया निवासी अकबर अली ने धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दिए गये प्रार्थना पत्र में कहा है कि उसकी पत्नी के तहरीर पर दिनांक 14 मई 2022 को अक्षय कुमार , उमेश कुमार भट्ट समेत 6 के विरुद्ध नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजी कर रुपये

ठग कर हड़पने का थाना बखिरा में धारा 420 , 406 , 504 , 506 भादवि का मुकदमा पंजीकृत है। इसी मुकदमे को उठा लेने के लिए अभियुक्तगणों द्वारा जबरन दबाव बनाया जा रहा था इंकार करने पर वे नाराज थे। दिनांक 18 मई 2022 को मैं जिलाधिकारी को ज्ञापन देने गया था वहाँ किसान यूनियन चढूनी ग्रुप से जुडे़ उमेश कुमार भट्ट पुत्र योगेन्द्र भट्ट ग्राम धवरिया, थाना कोतवाली खलीलाबाद, सुभाष यादव पुत्र रामदेव ग्राम बड़गो बौरब्यास, मीना पुत्री रामकृष्ण ग्राम आमड़ाड नरायनपुर, राम उजागिर पांडेय पुत्र चिन्नी पांडेय ग्राम बड़गो थाना बखिरा, अशोक कुमार वर्मा पुत्र रामरती वर्मा ग्राम छपरा मगर्वी हफीजुल्लाह पुत्र अब्दुल हलीम ग्राम उमरिया, अकील अहमद पुत्र अब्दुल मजीद ग्राम नेतवापुर थाना धनघटा , मनीष कुमार पुत्र पवन कुमार पता अज्ञात , उपेन्द्र कुमार पुत्र सुभाष कुमार ग्राम चोलखरी थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती, फैज अहमद पुत्र नजीर अहमद ग्राम मोहिउद्दीनपुर इम्तियाज पुत्र मकसूद अली ग्राम सहसरांव थाना कोतवाली खलीलाबाद जो पहले से मौजूद थे मुझे देखते ही उमेश कुमार भट्ट व अन्य लोगो ने मेरी हत्या करने की नियत से गाली गुप्ता देते हुए मेरे कार को घेरकर उस पर धावा बोलकर पीटने लगे मैं जान बचाने के लिए जैसे ही मैने अपनी कार बाहर निकालना चाहा तो अभियुक्तगणों ने कार का शीशा तोड़ने व दरवाजा पीटने लगे मैं अपनी जान बचाकर गाड़ी से भागने लगा तो उमेश कुमार भट्ट ने मेरे कार के बोनट पर चढ़कर शीशा पीटने लगा इतना ही नहीं मेरे के विरुद्ध कोतवाली खलीलाबाद में धारा 279 , 307 भादवि का अभियोग उसी दिन पंजीकृत करवा दिया। चौकी प्रभारी मगहर बलराम पांडेय ने आरोपियों के साजिश में आ करके मेरे कार को घर से उठाकर सीज कर कोतवाली में खड़ा करा दिया‌। बलराम पांडेय और उमेश भट्ट को घटना का मास्टर माइंड हैं बताते हुए मुकदमा पंजीकृत करने की गुहार लगाया था। सीजेएम महेन्द्र कुमार सिंह ने बहस सुनने के बाद कोतवाली खलीलाबाद पुलिस को प्रकरण में मुकदमा दर्ज करके विवेचना करने का आदेश दिया था जिसके अनुपालन में कोतवाली पुलिस ने उमेश कुमार भट्ट समेत 12 लोगो पर मुकदमा अपराध संख्या- 28/2023 147, 307, 341, 427, 504, 506 भादवि दर्ज कर जाँच पड़ताल शुरू कर दिया हैं।

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