संतकबीरनगर-धोखाधडी के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त
संतकबीरनगर-धोखाधड़ी कर एक करोड़ से अधिक धन का दुर्विनियोग करने वाली आरोपी की सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने जमानत निरस्त कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि जिला प्रबंधक यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड अंजना नायक ने थाना खलीलाबाद में प्रार्थना पत्र दी की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी धान व गेहूं खरीद हेतु नामित संस्था जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदित है जहां से सरकारी नियमानुसार क्रय केंद्रों के माध्यम से किसानों से सीधे धान खरीदी जाती है। धान क्रय नीति के अंतर्गत शिव शक्ति राइस मिल कोल्हुआ लकड़ा की प्रोपराइटर रूबी सिंह द्वारा 7781.74 कुंटल के सापेक्ष केवल 4056.20 कुंटल चावल जमा किया गया जबकि 3725.54 कुंटल चावल जमा नहीं किया गया जिससे 10686547.01 रुपए की आर्थिक क्षति हुई है। मामले में थाना खलीलाबाद में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा प्रभारी निरीक्षक सर्वेश राय द्वारा विवेचना की जा रही है ।आरोपी रूबी सिंह द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने खारिज कर दिया।