संतकबीरनगर: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संतकबीरनगर के आदेश पर बीती रात कोतवाली पुलिस ने ग्राम धवरिया निवासी किसान नेता उमेश कुमार भट्ट समेत 6 लोगों के विरुद्ध जालसाजी गाली गुप्ता जानमाल की धमकी का मुकदमा पंजीकृत किया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संतकबीरनगर के न्यायालय में सीआरपीसी की धारा-156(3) तहत थाना कोतवाली अन्तर्गत ग्राम भैंसहिया निवासी सफात अली ने दिए गये प्रार्थना पत्र में कहा हैं कि 25 दिसम्बर 2017 लगभग 12:00 बजे दिन में अमित गुप्ता पुत्र अज्ञात रवि पुत्र अज्ञात राहुल पुत्र अज्ञात कविता पुत्री अज्ञात रानी पुत्री अज्ञात उमेश भट्ट पुत्र योगेन्द्र भट्ट खलीलाबाद नेदुला बाईपास पर मिले और कहे कि हमारा अपेक्स एजुकेशन लक्ष्मीनगर, थाना लक्ष्मीनगर, नियर हीरा स्वीट्स मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली के नाम से संस्था है जिसमें डी फर्मा का कोर्स रजिस्ट्रेशन के बाद कराया जाता है, जिसमें दो साल का कोर्स है। 2 लाख रूपये प्रति बच्चे की फीस है। हम लोग दो साल में डीफार्मा का कोर्स व रजिस्ट्रेशन करा देगे यदि आप चाहे तो एडमीशन करा सकते है। सफात के साथ के रमेशचन्द्र, अरुण कुमार, धीरेन्द्र याद, संजय यादव, रिचा यादव, राजेश, अजय दिनेश प्रदीप कुमार चौधरी, राजेश गुप्ता, विजय कुमार आदि लोगो ने एडमीशन के लिए उक्त पाँचों लोगों से सम्पर्क किये तो उक्त लोगो ने कहा कि आप लोग अपना-अपना शैक्षिण प्रमाण पत्र व फोटो हमे दे दो और फीस खाते से भेज देना तो हम लोगो ने अपने अपने शैक्षिण प्रमाण पत्र दे दिये तथा सभी लोगो को फीस थोड़ा करके मेरे भाई के खाते से उक्त लोगो द्वारा लगभग 20 लाख रुपये कई किश्तो में भेज दिया गया और लखनऊ बुलाकर पीसीआई में रसीद कटवाने के नाम पर हम सभी लोगो से पचास-पचास हजार रूपये नकद राहुल, अमित रवि ने लिया और वही पर हम लोगो में से कुछ लोगो को पीसीआई की रसीद व डीफार्मा का अंक पत्र व प्रमाण पत्र दिया, लेकिन उक्त लोगों ने अभी तक किसी भी लड़के का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और न ही रुपये वापस कर रहे है। रुपये मागने पर फर्जी मुकदमें में फसाने की धमकी देते है और यह भी धमकी दे रहे कि मेरे आफिस में महिलाए काम करती है तुम लोगो को बलात्कार या अन्य किसी संगीन धारा में मुकदमा दर्ज करवाकर जेल भेजवा देंगे और तुम लोग तबाह व बर्बाद हो जाओगे, हम लोगो का पकड़ अच्छे-अच्छे अधिकारियों से है। हम लोग जिसका रुपये लेते है उसका कभी वापस नही करते है तुम लोगो को जो करना है कर लेना रुपया वापस नही मिलेगा और तुम लोगो का काम नही होगा । रुपये मांगने पर हम लोगो को जान से मारने की धमकी व माँ बहन की भद्दी-भद्दी गाली देते है। दिनांक 25 जुलाई 2022 को उक्त लोगो ने हम से खलीलाबाद बाईपास पर मिले और अपना व अपने साथियों का रुपया वापस मांगा तो उक्त लोगों ने मुझको को भद्दी-भद्दी गालियों व जान से मार डालने की धमकी दिये और मुझे व मेरे साथियों के साथ धोखाधड़ी करते बेईमानी पूर्वक रुपये हड़प लिये। बहस सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश के अनुपालन में बीती रात्रि कोतवाली खलीलाब पर मु०अ०सं० 55/2023 धारा- 406, 420, 504, 506 भा० द० वि० पंजीकृत किया गया है।