Time in United States now
सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है संतकबीरनगर : जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह, सदस्य सुशील देव व महिला सदस्य संतोष ने शुक्रवार को सहारा इंडिया के खिलाफ फैसला सुनाते हुए रुपये तेईस लाख सैंतीस हजार सात सौ तिरासी 60 दिन के भीतर आठ फीसदी ब्याज समेत अदा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही शारीरिक, मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के रुप में रुपये 25 हजार अतिरिक्त अदा करना होगा। कोतवाली खलीलाबाद के नेहियां खुर्द निवासी सुधीर कुमार सिंह पुत्र भागवत सिंह ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में मुकदमा दाखिल करते हुए कहा कि उन्होंने खलीलाबाद स्थित सहारा इंडिया कंपनी विभिन्न योजना में रुपये 16 लाख 60 हजार डेढ़ वर्ष के लिए जमा किया था जिसका परिपक्वता भुगतान दिनांक 9 जुलाई 2020 को 19 लाख 39 हजार 580 होना था। परिपक्वता अवधि बीत जाने के उपरांत भी कम्पनी ने भुगतान नही किया। मुख्य कार्यालय समेत कई जगह गुहार लगाने के बाद भी कोई सुनवाई नही हुई। थक-हार कर न्यायालय के शरण मे आना पड़ा। न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के बहस को सुनने के उपरांत विपक्षी सहारा इंडिया को परिपक्वता धनराशि मय विलंबित अवधि का ब्याज समेत रुपये 23 लाख 37 हजार 783 आठ फीसदी ब्याज के साथ 60 दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है। शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के रुप में रुपये 25 हजार अतिरिक्त अदा करना होगा।

सहारा इंडिया को 23.37 लाख ब्याज समेत देने का आदेश

  • जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
  • मुकदमा खर्च व क्षतिपूर्ति के रुप मे 25 हजार अतिरिक्त देना होगा।
  • 60 दिनों के भीतर करना होगा भुगतान

संतकबीरनगर : जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह, सदस्य सुशील देव व महिला सदस्य संतोष ने शुक्रवार को सहारा इंडिया के खिलाफ फैसला सुनाते हुए रुपये तेईस लाख सैंतीस हजार सात सौ तिरासी 60 दिन के भीतर आठ फीसदी ब्याज समेत अदा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही शारीरिक, मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के रुप में रुपये 25 हजार अतिरिक्त अदा करना होगा।
कोतवाली खलीलाबाद के नेहियां खुर्द निवासी सुधीर कुमार सिंह पुत्र भागवत सिंह ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में मुकदमा दाखिल करते हुए कहा कि उन्होंने खलीलाबाद स्थित सहारा इंडिया कंपनी विभिन्न योजना में रुपये 16 लाख 60 हजार डेढ़ वर्ष के लिए जमा किया था जिसका परिपक्वता भुगतान दिनांक 9 जुलाई 2020 को 19 लाख 39 हजार 580 होना था। परिपक्वता अवधि बीत जाने के उपरांत भी कम्पनी ने भुगतान नही किया। मुख्य कार्यालय समेत कई जगह गुहार लगाने के बाद भी कोई सुनवाई नही हुई। थक-हार कर न्यायालय के शरण मे आना पड़ा।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के बहस को सुनने के उपरांत विपक्षी सहारा इंडिया को परिपक्वता धनराशि मय विलंबित अवधि का ब्याज समेत रुपये 23 लाख 37 हजार 783 आठ फीसदी ब्याज के साथ 60 दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है। शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के रुप में रुपये 25 हजार अतिरिक्त अदा करना होगा।

Leave a Reply

hi Hindi
error: Content is protected !!