संतकबीरनगर-उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को चोरी हुए सामान का भुगतान करने का दिया निर्देश
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह, सदस्य सुशील देव व महिला सदस्य श्रीमती सन्तोष ने मंगलवार को दुकान से चोरी गए सामान के कीमत रुपये 51 हजार का भुगतान करने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है। इसके साथ ही रुपये बीस हजार क्षतिपूर्ति व मुकदमा खर्च के रुप में अतिरिक्त अदा करना होगा। कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के रेलवे क्रासिंग तितौवा निवासी भोला कम्प्यूटर्स दुकान के मालिक भोलेनाथ गुप्ता ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम में न्यायालय में परिवाद दाखिल कर कहा कि वह तितौवा स्टेशनपुरवा खलीलाबाद में कम्प्यूटर की दुकान चलाते हैं। उन्होंने वर्ष 2015 में रुपये दो लाख 50 हजार का इंडियन बैंक खलीलाबाद से सीसी लिमिट कराया था। बैंक उनके ऋण खाते का बीमा युनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी से कराकर रुपए 1140/- का प्रीमियम रकम को खाते से लेता रहा। दिनांक 2 जुलाई 2017 के सुबह नौ बजे दो युवक मोटरसाइकिल से उनके दुकान पर आए और चकमा देकर एलईडी मॉनिटर, लैपटॉप लेकर भाग गए। मामले में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। बीमा कम्पनी दावे की रकम का भुगतान नही कर रही थी। मजबूर होकर न्यायालय की शरण में आना पड़ा। न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा अधिवक्ता के दलीलों को सुनने के उपरांत बीमा कम्पनी को चोरी गए सामान की कीमत रुपये 51 हजार तथा वाद व्यय व क्षतिपूर्ति के रुप में 20 हजार अतिरिक्त चोरी के दिनांक से अंतिम भुगतान की तिथि तक 8 फीसदी ब्याज के साथ 60 दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है।