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संतकबीरनगर। जिला मजिस्ट्रेट प्रेम रंजन सिंह ने सोमवार को जनपद में धारा 144 लागू किया है। उन्होंने जनपद के समस्त थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि इसका कड़ाई से पालन कराया जाय। श्री सिंह ने आगामी 4, अप्रैल तक धारा 144 लागू किया है। जनपद में शान्ति व्यवस्था मद्देनजर आगामी त्योहार, बोर्ड परीक्षा को देखते हुए उक्त आदेश जारी हुआ है। जिला मजिस्ट्रेट प्रेम रंजन सिंह ने अपने जारी किये गये आदेश में कहा है कि धारा 144 का पालन नही करने वालो के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी। बिना अनुमति के कोई भी धरना प्रदर्शन जुलूश नही निकलेगा। उन्होंने जारी किये गये आदेश में कहा है कि कोई भी व्यक्ति जनपद संत कबीर नगर की सीमा के अन्दर लाठी, डण्डा (अंधे व अपाहिज व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर) तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शस्त्र जैसे तलवार, वरक्षी गुप्तियों, कटार, फरसा, त्रिशुल, अथवा बन्दूक रिवाल्वरध्पिस्टलध्राइफल, ज्वलनशील पदार्थ, तेजाब, धातक, हथियार आदि लेकर नही चलेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा। डियूटीरत पुलिस कर्मी पर यह प्रतिबंध लागू नही होगें। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के धर्म-ग्रन्थो का अपमान नही करेगा। धार्मिक स्थानो, दीवारो आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे, बैनर पोस्टर आदि नही लगायेगा न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा। जनपद संत कबीर नगर क्षेत्र के अन्दर किसी भी सामुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के वितरित ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नही किया जाएगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो और न ही दूसरे समुदाय के धार्मिक भावनाओं के विरूद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जायेगा और न ही सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना एवं अफवाहे फैलायी जायेगी। किसी भी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतो पर ईट, पत्थर सोडावाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नही करेगा और न ही रखेगा, न ही उपयोग करेगा, जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने आदि किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सकें।

DM प्रेम रंजन सिंह द्वारा जिले मे लागू किया गया धारा 144

 

संतकबीरनगर। जिला मजिस्ट्रेट प्रेम रंजन सिंह ने सोमवार को जनपद में धारा 144 लागू किया है। उन्होंने जनपद के समस्त थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि इसका कड़ाई से पालन कराया जाय। श्री सिंह ने आगामी 4, अप्रैल तक धारा 144 लागू किया है। जनपद में शान्ति व्यवस्था मद्देनजर आगामी त्योहार, बोर्ड परीक्षा को देखते हुए उक्त आदेश जारी हुआ है। जिला मजिस्ट्रेट प्रेम रंजन सिंह ने अपने जारी किये गये आदेश में कहा है कि धारा 144 का पालन नही करने वालो के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी। बिना अनुमति के कोई भी धरना प्रदर्शन जुलूश नही निकलेगा। उन्होंने जारी किये गये आदेश में कहा है कि कोई भी व्यक्ति जनपद संत कबीर नगर की सीमा के अन्दर लाठी, डण्डा (अंधे व अपाहिज व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर) तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शस्त्र जैसे तलवार, वरक्षी गुप्तियों, कटार, फरसा, त्रिशुल, अथवा बन्दूक रिवाल्वरध्पिस्टलध्राइफल, ज्वलनशील पदार्थ, तेजाब, धातक, हथियार आदि लेकर नही चलेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा। डियूटीरत पुलिस कर्मी पर यह प्रतिबंध लागू नही होगें। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के धर्म-ग्रन्थो का अपमान नही करेगा। धार्मिक स्थानो, दीवारो आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे, बैनर पोस्टर आदि नही लगायेगा न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा। जनपद संत कबीर नगर क्षेत्र के अन्दर किसी भी सामुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के वितरित ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नही किया जाएगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो और न ही दूसरे समुदाय के धार्मिक भावनाओं के विरूद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जायेगा और न ही सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना एवं अफवाहे फैलायी जायेगी। किसी भी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतो पर ईट, पत्थर सोडावाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नही करेगा और न ही रखेगा, न ही उपयोग करेगा, जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने आदि किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सकें।

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