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सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है संतकबीरनगर-गेहूं खरीद के लिए जनपद में खोले जाएंगे 55 क्रय केंद्र     संतकबीरनगर। जिलाधिकारी संदीप कुमार के निर्देश के क्रम में जिला खाद्य विपणन अधिकारी रूपेश सिंह ने बताया है कि रबी विपणन वर्ष 2023-24 में जनपद में कुल 19 क्रय केन्द्र स्थापित है जिसमें से खाद्य विभाग के 08 पी0सी०एफ० के 10 एवं भारतीय खाद्य निगम के 01 क्रय केन्द्र है। इस वर्ष जनपद में 55 क्रय केन्द्र खोले जाने का लक्ष्य है, अवशेष क्रय केन्द्र बनाया जाना प्रक्रियागत है। इस वर्ष शासन द्वारा गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रू0 प्रति कुछ निर्धारित किया गया है तथा जनपद में अब तक कुल 118 कृषकों द्वारा गेहूँ विक्रय हेतु पंजीकरण कराया गया है। जनपद में गेहूं की खरीद 01 अप्रैल 2023 से प्रारम्भ होने से सम्बन्धित सभी तैयारिया पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने बताया कि पंजीकरण हेतु कृषकों को खाद्य विभाग के पोर्टल ूूूण्मिेण्नचण्हवअण्पद पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, यह पंजीकरण कृषक द्वारा स्वयं अथवा जनसूचना केन्द्र के माध्यम से अथवा साइबर कैफे के माध्यम से कराया जायेगा। कृषकों का पंजीकरण उनके आधार संख्या एवं आधार में दर्ज मोबाइल नम्बर तथा पंजीकरण के समय कृषक द्वारा दर्ज मोबाइल नम्बर पर प्रेषित ओ०टी०पी० के आधार पर किया जायेगा। गेहूँ विक्री के समय क्रय केन्द्रों पर किसान के स्वयं उपस्थिति न होने की दशा में किसान द्वारा पंजीकरण के समय अपने पंजीकरण प्रपत्र में परिवार के नामित सदस्य ( माता/पिता पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री, दामाद/पुत्रवधू सगा भाई/सगी बहन) का विवरण एवं आधार नम्बर फीड करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि कृषक पंजीकरण में आधार कार्ड में दिये गये मोबाइल नम्बर व बैंक खाते में दिये गये मोबाइल नम्बर एक होने चाहिए। चूंकि भुगतान शत-प्रतिशत आधार बेस्ड व आधार लिंक बैंक खाते में पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से किया जाना है। अतः आधार व बैंक खाता व मोबाइल नम्बर तथा कृषक के नाम उपनाम दोनो की स्पेलिंग व मात्राओं में कोई भिन्नता न हो।

संतकबीरनगर-गेहूं खरीद के लिए जनपद में खोले जाएंगे 55 क्रय केंद्र 

संतकबीरनगर-गेहूं खरीद के लिए जनपद में खोले जाएंगे 55 क्रय केंद्र

 

 

संतकबीरनगर। जिलाधिकारी संदीप कुमार के निर्देश के क्रम में जिला खाद्य विपणन अधिकारी रूपेश सिंह ने बताया है कि रबी विपणन वर्ष 2023-24 में जनपद में कुल 19 क्रय केन्द्र स्थापित है जिसमें से खाद्य विभाग के 08 पी0सी०एफ० के 10 एवं भारतीय खाद्य निगम के 01 क्रय केन्द्र है। इस वर्ष जनपद में 55 क्रय केन्द्र खोले जाने का लक्ष्य है, अवशेष क्रय केन्द्र बनाया जाना प्रक्रियागत है। इस वर्ष शासन द्वारा गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रू0 प्रति कुछ निर्धारित किया गया है तथा जनपद में अब तक कुल 118 कृषकों द्वारा गेहूँ विक्रय हेतु पंजीकरण कराया गया है। जनपद में गेहूं की खरीद 01 अप्रैल 2023 से प्रारम्भ होने से सम्बन्धित सभी तैयारिया पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने बताया कि पंजीकरण हेतु कृषकों को खाद्य विभाग के पोर्टल ूूूण्मिेण्नचण्हवअण्पद पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, यह पंजीकरण कृषक द्वारा स्वयं अथवा जनसूचना केन्द्र के माध्यम से अथवा साइबर कैफे के माध्यम से कराया जायेगा। कृषकों का पंजीकरण उनके आधार संख्या एवं आधार में दर्ज मोबाइल नम्बर तथा पंजीकरण के समय कृषक द्वारा दर्ज मोबाइल नम्बर पर प्रेषित ओ०टी०पी० के आधार पर किया जायेगा। गेहूँ विक्री के समय क्रय केन्द्रों पर किसान के स्वयं उपस्थिति न होने की दशा में किसान द्वारा पंजीकरण के समय अपने पंजीकरण प्रपत्र में परिवार के नामित सदस्य ( माता/पिता पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री, दामाद/पुत्रवधू सगा भाई/सगी बहन) का विवरण एवं आधार नम्बर फीड करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि कृषक पंजीकरण में आधार कार्ड में दिये गये मोबाइल नम्बर व बैंक खाते में दिये गये मोबाइल नम्बर एक होने चाहिए। चूंकि भुगतान शत-प्रतिशत आधार बेस्ड व आधार लिंक बैंक खाते में पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से किया जाना है। अतः आधार व बैंक खाता व मोबाइल नम्बर तथा कृषक के नाम उपनाम दोनो की स्पेलिंग व मात्राओं में कोई भिन्नता न हो।

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