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सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है संतकबीरनगर-उपभोक्ता फोरम ने बिल निरस्त कर क्षतिपूर्ति देने का दिया आदेश   संतकबीरनगर। विद्युत विभाग की मनमानी बुधवार को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह, सदस्य सुशील देव व महिला सदस्य श्रीमती संतोष ने विद्युत विभाग के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उपभोक्ता के खिलाफ रुपये 14 लाख 71 हजार 397 के वसूली अधिपत्र व विद्युत बिल निरस्त करते हुए मानसिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के एवज में रुपये एक लाख तथा वाद व्यय के रुप में रुपये 10 हजार अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उपभोक्ता द्वारा अतिरिक्त जमा धनराशि रुपये 75 हजार देयता बनने पर आठ प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश विभाग को दिया है। न्यायालय में दाखिल परिवाद में कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के गजपुर गांव निवासी विनोद प्रताप सिंह ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से मुकदमा दाखिल कर कहा कि उन्होंने पांच मई 2005 को आटाचक्की चलाने के लिए कनेक्शन लिया था। वह प्रत्येक माह बिल जमा करते रहे परन्तु विभाग द्वारा कभी जमा किया गया रकम घटाया नही गया। दिनांक 26 सितंबर 2018 को विभाग द्वारा फोर्स्ड पीडी कर दिया गया। बकाया के सम्बंध में कभी कोई नोटिस नही दिया गया। दिनांक 25 दिसंबर 2022 को रुपये 14 लाख 71 हजार 397 का वसूली अधिपत्र भेज दिया गया। राजस्व के कर्मचारी उन्हें परेशान झरने लगे। सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन हुआ। उनका कहना है कि रुपये 75 हजार उनसे विभाग द्वारा ज्यादा जमा कराया गया है। पीड़ित शिकायतकर्ता विभाग में चक्कर लगाते रहे परन्तु कोई सुनवाई नही हुई। थक-हारकर न्यायालय की शरण में आना पड़ा। न्यायालय ने परिवादी के द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कराए गए प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा अधिवक्ता के बहस को सुनने के उपरांत विद्युत विभाग के खिलाफ फैसला सुनाया है।

संतकबीरनगर-उपभोक्ता फोरम ने बिल निरस्त कर क्षतिपूर्ति देने का दिया आदेश

संतकबीरनगर-उपभोक्ता फोरम ने बिल निरस्त कर क्षतिपूर्ति देने का दिया आदेश

 

संतकबीरनगर। विद्युत विभाग की मनमानी बुधवार को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह, सदस्य सुशील देव व महिला सदस्य श्रीमती संतोष ने विद्युत विभाग के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उपभोक्ता के खिलाफ रुपये 14 लाख 71 हजार 397 के वसूली अधिपत्र व विद्युत बिल निरस्त करते हुए मानसिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति के एवज में रुपये एक लाख तथा वाद व्यय के रुप में रुपये 10 हजार अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उपभोक्ता द्वारा अतिरिक्त जमा धनराशि रुपये 75 हजार देयता बनने पर आठ प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश विभाग को दिया है। न्यायालय में दाखिल परिवाद में कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के गजपुर गांव निवासी विनोद प्रताप सिंह ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से मुकदमा दाखिल कर कहा कि उन्होंने पांच मई 2005 को आटाचक्की चलाने के लिए कनेक्शन लिया था। वह प्रत्येक माह बिल जमा करते रहे परन्तु विभाग द्वारा कभी जमा किया गया रकम घटाया नही गया। दिनांक 26 सितंबर 2018 को विभाग द्वारा फोर्स्ड पीडी कर दिया गया। बकाया के सम्बंध में कभी कोई नोटिस नही दिया गया। दिनांक 25 दिसंबर 2022 को रुपये 14 लाख 71 हजार 397 का वसूली अधिपत्र भेज दिया गया। राजस्व के कर्मचारी उन्हें परेशान झरने लगे। सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन हुआ। उनका कहना है कि रुपये 75 हजार उनसे विभाग द्वारा ज्यादा जमा कराया गया है। पीड़ित शिकायतकर्ता विभाग में चक्कर लगाते रहे परन्तु कोई सुनवाई नही हुई। थक-हारकर न्यायालय की शरण में आना पड़ा। न्यायालय ने परिवादी के द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कराए गए प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा अधिवक्ता के बहस को सुनने के उपरांत विद्युत विभाग के खिलाफ फैसला सुनाया है।

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