- प्राथमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेमरियांवा में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर
संतकबीरनगर : यदि न्यायालय द्वारा कई आरोपितों में से किसी एक आरोपित को फरार घोषित कर दिया गया है, इसके बावजूद वह उपस्थित नही हो रहा है तो उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलेगा। उक्त बातें अपर जिला जज व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महेंद्र कुमार सिंह ने कही। वह जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा के निर्देशन में प्राथमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेमरियांवा में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि अदालतों को अब घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में भी मुकदमा समाप्त करने का अधिकार है। नए कानून के अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत एक घोषित अपराधी पर उसके सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से भी मुकदमा चलाया जा सकता है। उक्त विचारण को संयुक्त विचारण माना जाएगा। उन्होंने इसके साथ हो विधि के सामान्य सिद्धांतो को विस्तार से बताया।
लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि नए कानून में 35 स्थानों पर टाइम लाइन की व्यवस्था को गई है जो किसी मामले को त्वरित निस्तारण में सार्थक सिद्ध होगा। उन्होंने किसी मामले में थाने पर एफआईआर न दर्ज होने पर अग्रिम प्रावधानों को विस्तार से बताया। असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल मो. दानिश ने प्राधिकरण के द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में बताया। इस दौरान उपस्थित शिक्षकों ने विभिन्न सवाल कर अपने जिज्ञासाओं को शांत किया। कार्यक्रम में मुख्य रुप से अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार सिंह, शिक्षक जफीर अली, अब्दुल अजीम, बैरागी, शमा अजीज खान, आफाक अहमद, हिमांशु पांडेय, खुर्शीद अहमद, सुशील शर्मा, वीरेंद्र कुमार, महेश कुमार, मुलायम सिंह यादव, बलदेव, राहुल यादव समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।