संतकबीरनगर -जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि खलीलाबाद थाना अंतर्गत भाटपार निवासी रियाज अहमद ने थाना खलीलाबाद में दिनांक 02.02. 2015 को तहरीर दिया और कथन किया कि दिनांक 02.02. 2015 को शाम 7:00 बजे वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ आग जलाकर दरवाजे पर बैठे थे कि उसी समय गांव के जाहिद अली, अबरार अली, सद्दाम, हमीद तथा हामीद हाथ में लाठी, डंडा, चाकू से लैस होकर आ गए और उन लोगों के साथ मारपीट किए तथा पुराने मुकदमे में सुलह करने का दबाव बनाने लगे ।जब वह कहे की सुलह नहीं कहीं करेंगे तो अभियुक्त नाराज हो गए और हत्या करने की नीयत से चाकू और लाठी से प्राण घातक हमला किये। मारपीट में रूआब अली ,मोहम्मद आलम ,नेबू खातून को चाकू लग गया तथा अन्य लोगों को लाठी डंडे की चोट आई। शोर पर गांव के काफी लोग इकट्ठा हो गए और बीच बचाव किया तब उनकी जान बची। मामले में थाना खलीलाबाद में मुकदमा पंजीकृत हुआ।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल 9 सक्षियो का साक्ष्य कराया गया ।सभी साक्षियों ने घटना का समर्थन किया । चोटहिल का इलाज करने वाले डॉक्टर ने अपने बयान में बताया कि मरीज की दो जगह से आत बाहर निकली हुई थी ।ऑपरेशन के दौरान घाव को टांका लगाकर बंद किया गया था । दोनों पक्षों के बहस को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने आरोपी जाहिद अली ,सद्दाम, अबरार तथा हामीद को 6-6 वर्ष के कठोर कारावास और 72000 अर्थदंड से दंडित किये।अर्थ दंड अदा न करने पर चार के चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिए ।
सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश में जुर्माने की धनराशि में से ₹30000 मोहम्मद आलम को ₹15000 रूआब अली तथा ₹15000 नेबूनिशा को प्रतिकार के रूप में दिए जाने का भी आदेश दिए।