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संतकबीरनगर - गैंगेस्टर आरोपी की जमानत अर्जी खारिज_रिपोर्ट - शैलेश सिंह - Satyamev Times Media Network.
सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है संतकबीरनगर - अपर जिला जज एव विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट काशिफ शेख ने जाली नोट बरामद मामले में व गैंगेस्टर के अन्य विभिन्न मामले में  आरोपीयो की जमानत अर्जी निरस्त कर दिये। अभियुक्तगण शब्बीर, रागेन्द्र चौधरी, अफरोज खान की तरफ से उनके अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र दिया और बताए कि अभियुक्त निर्दाेष है व जमानत पाने का हकदार हैं। जमानत प्रार्थना पत्र का अभियोजन की तरफ से विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किये तथा तर्क दिए की अभियुक्त गैंग बनाकर अवैध अपराध की घटना कारित करते हुए लोक एवं कानून व्यवस्था भंग किये हैं जिससे जनमानस में भय व आतंक व्याप्त है तथा समाज विरोधी कृत्य करते हैं। जिससे समाज मे उनके विरुद्ध कोई गवाही नही देना चाहता है व अभियुक्त का समाज मे व जनता में भय है। अभियुक्त जेल से छूटने पर अपराध में लिप्त हो जाएंगे। जिससे उनका जमानत निरस्त होने योग्य है। अफरोज पर भारतीय जाली नोट से संबंधित मामले में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है तथा अभियुक्त द्वारा आर्थिक आतंकवाद की श्रेणी का कार्य किया गया है। न्यायाधीश काशिफ शेख ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए गैंगेस्टर के आरोपियो की जमानत अर्जी निरस्त कर दिए।

संतकबीरनगर – गैंगेस्टर आरोपी की जमानत अर्जी खारिज_रिपोर्ट – शैलेश सिंह

संतकबीरनगर – अपर जिला जज एव विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट काशिफ शेख ने जाली नोट बरामद मामले में व गैंगेस्टर के अन्य विभिन्न मामले में  आरोपीयो की जमानत अर्जी निरस्त कर दिये। अभियुक्तगण शब्बीर, रागेन्द्र चौधरी, अफरोज खान की तरफ से उनके अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र दिया और बताए कि अभियुक्त निर्दाेष है व जमानत पाने का हकदार हैं। जमानत प्रार्थना पत्र का अभियोजन की तरफ से विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किये तथा तर्क दिए की अभियुक्त गैंग बनाकर अवैध अपराध की घटना कारित करते हुए लोक एवं कानून व्यवस्था भंग किये हैं जिससे जनमानस में भय व आतंक व्याप्त है तथा समाज विरोधी कृत्य करते हैं। जिससे समाज मे उनके विरुद्ध कोई गवाही नही देना चाहता है व अभियुक्त का समाज मे व जनता में भय है। अभियुक्त जेल से छूटने पर अपराध में लिप्त हो जाएंगे। जिससे उनका जमानत निरस्त होने योग्य है। अफरोज पर भारतीय जाली नोट से संबंधित मामले में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है तथा अभियुक्त द्वारा आर्थिक आतंकवाद की श्रेणी का कार्य किया गया है। न्यायाधीश काशिफ शेख ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए गैंगेस्टर के आरोपियो की जमानत अर्जी निरस्त कर दिए।

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