संतकबीरनगर। गैंगस्टर के आरोपी को 4 वर्ष का कठोर कारावास व ₹10000 अर्थदण्ड से अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट काशिफ़ शेख ने दी।अर्थ दंड की अदायगी न करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास को भुगतना पड़ेगा।
विशेष लोक अभियोजक विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 27 मार्च 2003 को महुली थाना के प्रभारी ओम प्रकाश यादव अपने हमराही सिपाहियों के साथ शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से मोलनापुर से काली की तरफ आ रहे थे कि पीडारी तिराहे पर सूचना मिली कि गोनौरा निवासी रामबदन तिवारी जो एक शातिर अपराधी है तथा उसका एक गिरोह है जो गिरोह बनाकर लूट, चोरी, गुंडागर्दी का अपराध करता है तथा अपने व अपने साथियों के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराध करता करता है व उसके खिलाफ समाज का कोई व्यक्ति गवाही देना नहीं चाहता है पानी की टंकी के पास मौजूद है। मुखबिर की सूचना पर उसके द्वारा बताए गए जगह पर लाइट की रोशनी में उसे पकड़ा गया राम बदन तिवारी के विरुद्ध महुली थाना में 5 मुकदमे पंजीकृत थे। मामले में थाना महुली में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियोजन की तरफ से 8 गवाहों की गवाही कराई गई तथा कुल 13 प्रपत्र को साबित कराया गया ।विशेष न्यायाधीश ने अभियोजन साक्ष्य के आधार पर आरोप साबित पाए जाने पर राम बदन तिवारी को 4 वर्ष कठोर कारावास ₹10000 अर्थदंड से दंडित किए।