गैंगेस्टर को दो वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट काशिफ़ शेख ने दी।
विशेष लोक अभियोजक विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि बखिरा थाना के दुर्गजोत निवासी कलाम गोवध से संबंधित अपराध करता था तथा गैंग बनाकर काम करता था व भौतिक आर्थिक लाभ प्राप्त करता था।उसपर अंकुश लगाने के लिए बखिरा थाना में उसके ऊपर गैंगेस्टर का मुकदमा वर्ष 2018 में पंजीकृत कराया गया।मामले में विवेचना के उपरांत गैंगेस्टर के मुकदमे में आरोप पत्र विवेचक द्वारा न्यायालय में दाखिल किया गया।न्यायालय ने कलाम को दो वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किये।अर्थदण्ड न अदा करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिए।