सहारनपुर – बताते चलें कि दिनांक 28-02-2018 को वादी निवासी कस्बा व थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर की पुत्री को अभियुक्त असलम पुत्र सिम्मू निवासी कस्बा व थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर द्वारा बलात्कार करने के प्रयास की सूचना पर मु0अ0सं0 57/2018 धारा 376,511 भादवि व 7/8 पोक्सो अधिनियम में थाना चिलकाना पर पंजीकृत किया गया, उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 53/2018 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-15 स0पुर में विचाराधीन रहा।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के निर्देशन में थाने/ पैरोकार द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के कारण माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-15 स0पुर द्वारा दिनांक 22.12.2021 को अभियुक्त असलम पुत्र सिम्मू उपरोक्त को मु0अ0सं0 57/2018 धारा 376,511 भादवि व 7/8 पोक्सो अधिनियम में दोषी पाते हुए 03 वर्ष 11 माह का कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।