Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the wp-statistics domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home1/digit2gw/satyamevtimes.com/wp-includes/functions.php on line 6114

Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the wordpress-seo domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home1/digit2gw/satyamevtimes.com/wp-includes/functions.php on line 6114
सहारा इंडिया को ब्याज समेत भुगतान करने का आदेश - Satyamev Times Media Network.
सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है   संतकबीरनगर : जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अनिल सिंह व सदस्य सुशील देव ने सहारा इंडिया में जमा किये गए धनराशि की अदायगी ब्याज समेत समय से न करने पर सख्त कदम उठाते हुए आदेश सुनाया है। साठ दिनों के भीतर परिपक्वता धनराशि के साथ बारह हजार रुपये अतिरिक्त देने का आदेश दिया है। इस अवधि के भीतर अदायगी न करने पर अग्रिम कार्रवाई होगी। कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के मुखलिसपुर रोड गांधीनगर मोहल्ला निवासी दिव्या श्रीवास्तव पुत्री संजय श्रीवास्तव ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दाखिल करते हुए कहा कि सहारा इंडिया के प्रतिनिधि व शाखा प्रबंधक ने 16 जून 2012 को सहारा क्यू शाप योजना में रुपये 18100 यह कहते हुए छह वर्ष के लिए जमा कराया था कि छह वर्ष के बाद दुगुना से अधिक भुगतान किया जाएगा। छह वर्ष की अवधि पूरा होने पर जमा धन का भुगतान नही किया गया। कार्यालय पर जाने पर जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी सिर्फ आश्वासन देते रहे। दिनांक 20 अक्टूबर को शाखा प्रबंधक व डाटा इंट्री आपरेटर द्वारा यह कहा गया कि आज की तिथि तक उंक्त जमा धन बढ़कर रुपये इक्यावन हजार पांच सौ पचासी से अधिक हो चुका है। उनके द्वारा इस रकम को अन्य योजना हमारा इंडिया में जमा करने के लिए प्रलोभित किया गया। न्यायालय ने परिवादिनी के अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के तर्कों व बहस को सुनने के उपरांत परिवाद को स्वीकार करते हुए साठ दिनों के भीतर परिपक्वता रकम रुपये 51585 तथा शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के एवज में रुपये दस हजार व वाद व्यय के रुप मे रुपये दो हजार सात फीसदी ब्याज के साथ अदा करने का आदेश सहारा इंडिया कंपनी को दिया है। समयाभीतर आदेश का अनुपालन न करने पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सहारा इंडिया को ब्याज समेत भुगतान करने का आदेश

 

  • साठ दिनों के भीतर भुगतान न करने पर होगी अग्रिम कार्रवाई

संतकबीरनगर : जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अनिल सिंह व सदस्य सुशील देव ने सहारा इंडिया में जमा किये गए धनराशि की अदायगी ब्याज समेत समय से न करने पर सख्त कदम उठाते हुए आदेश सुनाया है। साठ दिनों के भीतर परिपक्वता धनराशि के साथ बारह हजार रुपये अतिरिक्त देने का आदेश दिया है। इस अवधि के भीतर अदायगी न करने पर अग्रिम कार्रवाई होगी।
कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के मुखलिसपुर रोड गांधीनगर मोहल्ला निवासी दिव्या श्रीवास्तव पुत्री संजय श्रीवास्तव ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दाखिल करते हुए कहा कि सहारा इंडिया के प्रतिनिधि व शाखा प्रबंधक ने 16 जून 2012 को सहारा क्यू शाप योजना में रुपये 18100 यह कहते हुए छह वर्ष के लिए जमा कराया था कि छह वर्ष के बाद दुगुना से अधिक भुगतान किया जाएगा। छह वर्ष की अवधि पूरा होने पर जमा धन का भुगतान नही किया गया। कार्यालय पर जाने पर जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी सिर्फ आश्वासन देते रहे। दिनांक 20 अक्टूबर को शाखा प्रबंधक व डाटा इंट्री आपरेटर द्वारा यह कहा गया कि आज की तिथि तक उंक्त जमा धन बढ़कर रुपये इक्यावन हजार पांच सौ पचासी से अधिक हो चुका है। उनके द्वारा इस रकम को अन्य योजना हमारा इंडिया में जमा करने के लिए प्रलोभित किया गया।
न्यायालय ने परिवादिनी के अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के तर्कों व बहस को सुनने के उपरांत परिवाद को स्वीकार करते हुए साठ दिनों के भीतर परिपक्वता रकम रुपये 51585 तथा शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के एवज में रुपये दस हजार व वाद व्यय के रुप मे रुपये दो हजार सात फीसदी ब्याज के साथ अदा करने का आदेश सहारा इंडिया कंपनी को दिया है। समयाभीतर आदेश का अनुपालन न करने पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

Leave a Reply

error: Content is protected !!