संतकबीरनगर : जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह व सदस्य सुशील देव के आदेश पर द ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी ने परिवादी को दावा धनराशि मय ब्याज व अन्य लाभ रुपये दो लाख सत्तर हजार एक सौ छिहत्तर रुपये अदा कर दिया है।
जनपद के बभनार गांव निवासी रामजी चौधरी पुत्र बलदेव चौधरी ने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल कर कहा था कि उन्होंने अपने बेटे सूरज कुमार का चिकित्सा बीमा द ओरियन्टल बीमा कंपनी से कराया था। बीमा अवधि में सायकिल से गिरने से उनके बेटे के रीढ़ की हड्डी को चोट पहुंची जिसके इलाज में रुपये दो लाख चार हजार 8 सौ 59 रुपये खर्च हुआ। दावा पेश करने के बावजूद इलाज में खर्च धनराशि का भुगतान नही किया जा रहा था। मजबूर होकर परिवादी को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय ने खर्च रकम के साथ 21 हजार अतिरिक्त ब्याज समेत अदा करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद भी कंपनी द्वारा भुगतान न करने पर परिवादी को वसूली दावा दाखिल करना पड़ा। वसूली आदेश के अनुपालन में बीमा कंपनी ने रुपये दो लाख 70 हजार एक सौ 76 का चेक दिया है।