दिल्ली-संतकबीरनगर जिले के मेंहदावल निवासी दिल्ली के मॉडल टाउन विधायक व आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश पति त्रिपाठी को दिल्ली की कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मिली जानकारी के अनुसार, मां के इलाज के लिए धोखाधड़ी के जरिये सरकारी धन से क्लेम लेने के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है।सोमवार को सुनवाई के दौरान एडिशनल चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने कहा कि वर्तमान मामले में मां के इलाज के लिए विधानसभा से लिए गए धन को अखिलेश पति त्रिपाठी ने वापस कर दिया था। उन्हें माता-पिता की देखभाल करने का कानूनी हक है।बताते चले कि साल 2015 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले भाजपा प्रत्याशी विवेक गर्ग ने मुकदमा दायर करके आरोप लगाया था कि अखिलेश ने अपनी मां की सर्जरी में खर्च हुई धनराशि का मेडिकल क्लेम विधानसभा से लिया था। आरोप था कि ऐसा करके अखिलेश ने धोखाधड़ी की है क्योंकि उन्होंने चुनावी शपथपत्र में अपनी मां को अपना आश्रित नहीं बताया था। बीमार होने पर उन्होंने मां को आश्रित बताया।आपको बता देें कि अखिलेश पति त्रिपाठी की तरफ से अधिवक्ता मुकेश कालिया ने दलील दी थी कि जब पहली बार अखिलेश चुनाव लड़े तो वह छात्र थे। इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया था। हालांकि, चुनाव जीतने के बाद उन्हें वेतन मिलने लगा और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद करने की स्थिति में थे। गौरतलब हो कि दिल्ली की माडल टाउन सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में हुए एक सड़क हादसे में घायल हो गए थे। दरअसल, चुनाव प्रचार के बाद वापस लौटने के दौरान उन्नाव के पास आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे।