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14 मई 2022 को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत - Satyamev Times Media Network.
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संतकबीरनगर जिले में आगामी 14 मई 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें किसी भी न्यायालय में लम्बित अथवा विभागीय मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जा सकता है। लोक अदालत में पक्षकार स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दे सकता है। लोक अदालत में सुलह योग्य फौजदारी मामले, दीवानी वाद, भरण-पोषण वाद, मोटर अधिनियम वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, किरायेदारी वाद, चेक बाउंस से संबंधित मामले, बैंक लोन रिकवरी मामले, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से संबंधित मामले, बिजली चोरी से संबंधित शमनीय मामले, वन अधिनियम के मामले, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत शमनीय वाद, स्थायी लोक अदालत के मामले, गृह कर, जल कर, बाँट माप अधिनियम के मामले, नगर पालिका सम्बन्धी मामले, निस्तारित कराये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वैवाहिक एवं पारिवारिक मामलों का भी निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराया जा सकता है। इन सबके अलावा ऐसे पारिवारिक मामलों जो किसी न्यायालय में लंबित नही है,को प्री-लिटिगेशन स्तर पर पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र देकर सुलह समझौते से निस्तारित कराया जा सकता है। इसका आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री के समान प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त अभिवाक सौदेबाजी से भी फौजदारी मामलों का निस्तारण कराया जा सकता है। जनपद न्यायधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सभी विभागाध्यक्षों और न्यायालयों को अधिक से अधिक मामलों के निस्तारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/न्यायिक अधिकारी हरिकेश कुमार द्वारा दी गयी।

14 मई 2022 को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

संतकबीरनगर जिले में आगामी 14 मई 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें किसी भी न्यायालय में लम्बित अथवा विभागीय मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जा सकता है। लोक अदालत में पक्षकार स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दे सकता है। लोक अदालत में सुलह योग्य फौजदारी मामले, दीवानी वाद, भरण-पोषण वाद, मोटर अधिनियम वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, किरायेदारी वाद, चेक बाउंस से संबंधित मामले, बैंक लोन रिकवरी मामले, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से संबंधित मामले, बिजली चोरी से संबंधित शमनीय मामले, वन अधिनियम के मामले, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत शमनीय वाद, स्थायी लोक अदालत के मामले, गृह कर, जल कर, बाँट माप अधिनियम के मामले, नगर पालिका सम्बन्धी मामले, निस्तारित कराये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वैवाहिक एवं पारिवारिक मामलों का भी निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराया जा सकता है। इन सबके अलावा ऐसे पारिवारिक मामलों जो किसी न्यायालय में लंबित नही है,को प्री-लिटिगेशन स्तर पर पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र देकर सुलह समझौते से निस्तारित कराया जा सकता है। इसका आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री के समान प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त अभिवाक सौदेबाजी से भी फौजदारी मामलों का निस्तारण कराया जा सकता है। जनपद न्यायधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सभी विभागाध्यक्षों और न्यायालयों को अधिक से अधिक मामलों के निस्तारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/न्यायिक अधिकारी हरिकेश कुमार द्वारा दी गयी।

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