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सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है   दंड से अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी. द्वितीय काशिफ़ शेख ने किया दण्डित संतकबीरनगर-जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि वादी जनपद बस्ती के मुंडेरवा निवासी प्रमोद कुमार जायसवाल ने अपनी पुत्री अंकिता की शादी कोतवाली खलीलाबाद थाना अंतर्गत मीरगंज निवासी पवन कुमार से किए थे। शादी के बाद दान दहेज को लेकर उनकी पुत्री के ससुर रामनरायन, सास आशा देवी, व पति पवन कुमार क्रूरता करते थे तथा दहेज में ₹400000 व चार पहिया वाहन की मांग करते थे और मारते पीटते थे ।उनकी लड़की जब दहेज मांगे जाने की बात उन्हें बताई तो वह जाकर समझाएं लेकिन लड़की के ससुराल वाले माने नहीं और दिनांक 05.3.17 को उनकी लड़की की हत्या कर दिए। जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन द्वारा कुल 7 गवाहों की गवाही कराया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियुक्तगण द्वारा घटना किए जाने के संबंध में साक्ष्य दिए तथा यह साबित हुआ कि मृतका की मृत्यु गला दबने से हुई है तथा उसकी हायड बोन टूटी है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप साबित पाए जाने पर अभियुक्त पवन कुमार जयसवाल को 14 वर्ष के कठोर कारावास और ₹8000 के अर्थदंड से दंडित किया गया ।इसी प्रकार रामनरायन व आशा देवी को 8-8 वर्ष के कठोर कारावास और ₹8000 के अर्थदंड से दंडित किया गया ।अर्थदंड न अदा करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी दंड दिया गया ।

दहेज हत्यारोपी पति को 14 वर्ष का कठोर कारावास व सास ससुर को 8-8 वर्ष के कठोर कारावास

 

दंड से अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी. द्वितीय काशिफ़ शेख ने किया दण्डित

संतकबीरनगर-जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि वादी जनपद बस्ती के मुंडेरवा निवासी प्रमोद कुमार जायसवाल ने अपनी पुत्री अंकिता की शादी कोतवाली खलीलाबाद थाना अंतर्गत मीरगंज निवासी पवन कुमार से किए थे। शादी के बाद दान दहेज को लेकर उनकी पुत्री के ससुर रामनरायन, सास आशा देवी, व पति पवन कुमार क्रूरता करते थे तथा दहेज में ₹400000 व चार पहिया वाहन की मांग करते थे और मारते पीटते थे ।उनकी लड़की जब दहेज मांगे जाने की बात उन्हें बताई तो वह जाकर समझाएं लेकिन लड़की के ससुराल वाले माने नहीं और दिनांक 05.3.17 को उनकी लड़की की हत्या कर दिए।
जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन द्वारा कुल 7 गवाहों की गवाही कराया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियुक्तगण द्वारा घटना किए जाने के संबंध में साक्ष्य दिए तथा यह साबित हुआ कि मृतका की मृत्यु गला दबने से हुई है तथा उसकी हायड बोन टूटी है।
अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप साबित पाए जाने पर अभियुक्त पवन कुमार जयसवाल को 14 वर्ष के कठोर कारावास और ₹8000 के अर्थदंड से दंडित किया गया ।इसी प्रकार रामनरायन व आशा देवी को 8-8 वर्ष के कठोर कारावास और ₹8000 के अर्थदंड से दंडित किया गया ।अर्थदंड न अदा करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी दंड दिया गया ।

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