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सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है   संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक सोनम कुमार द्वारा जघन्य अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वाेच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए अपर पुलिस पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देश के क्रम में मानीटरिंग सेल की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी के फलस्वरुप मंगलवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) जनपद द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 757/2019 धारा 302 भादवि में दोषसिद्ध अभियुक्तगण नाम पता देवेन्द्र पुत्र रामचन्द्र सिंह, श्रीमती संजू सिंह पत्नी देवेन्द्र सिंह निवासी नेहिया खुर्द बुजुर्ग थाना कोतवाली खलीलाबाद को अन्तर्गत धारा 302 भादवि के अपराध में आजीवन कारावास व प्रत्येक को 15-15 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा कर पाने पर सभी को 06-06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया। विदित हो कि वादी मुकदमा का लड़का अश्वनी सिंह उर्फ सोनू सिंह रात में छत पर टेलीफोन से बात कर रहा था कि विपक्षीगण एक राय होकर वादी के छत पर चढ़ आये और पीछे से पत्थर से वार कर दिये जिससे वादी के लड़के की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। उक्त घटना पर वादी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद अजय कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की गयी थी।

संतकबीरनगर-पति-पत्नी को आजीवन कारावास समेत 15-15 हजार का अर्थदंड

 

संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक सोनम कुमार द्वारा जघन्य अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वाेच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए अपर पुलिस पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देश के क्रम में मानीटरिंग सेल की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी के फलस्वरुप मंगलवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) जनपद द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 757/2019 धारा 302 भादवि में दोषसिद्ध अभियुक्तगण नाम पता देवेन्द्र पुत्र रामचन्द्र सिंह, श्रीमती संजू सिंह पत्नी देवेन्द्र सिंह निवासी नेहिया खुर्द बुजुर्ग थाना कोतवाली खलीलाबाद को अन्तर्गत धारा 302 भादवि के अपराध में आजीवन कारावास व प्रत्येक को 15-15 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा कर पाने पर सभी को 06-06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया। विदित हो कि वादी मुकदमा का लड़का अश्वनी सिंह उर्फ सोनू सिंह रात में छत पर टेलीफोन से बात कर रहा था कि विपक्षीगण एक राय होकर वादी के छत पर चढ़ आये और पीछे से पत्थर से वार कर दिये जिससे वादी के लड़के की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। उक्त घटना पर वादी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद अजय कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की गयी थी।

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