दुष्कर्म के आरोपी सिपाही की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ल ने निरस्त कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस लाइन में तैनात सिपाही अभिषेक सिंह पर आरोप था कि उसने दिनांक 29 .06. 22 की रात में पीड़ित महिला के साथ दुष्कर्म किया और उसकी 3 वर्ष की बच्ची को मारा पीटा तथा गाली गुप्ता दिया एवं धमकी दिया। मामले में थाना खलीलाबाद में मुकदमा पंजीकृत हुआ था ।सिपाही अभिषेक सिंह की तरफ से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मी कांत शुक्ला ने निरस्त कर दिए ।पीड़िता ने अपने बयान में सिपाही द्वारा दुष्कर्म किए जाने का कथन की थी।पीड़िता के चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट में शरीर पर सूजन और खरोच तथा उसके साथ मारपीट के तथ्य पाए जाने पर न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दी।