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संतकबीरनगर-पास्को एक्ट के अभियुक्त को तीन वर्ष के सश्रम कारावास समेत 3हजार का जुर्माना - Satyamev Times Media Network.
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सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है     संतकबीरनगर। जनपद में मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक सोनम कुमार द्वारा महिलाओं / बालिकाओं संबंधी अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत सर्वाेच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देश के क्रम में मानीटरिंग सेल की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी के फलस्वरुप बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो), द्वारा थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 461/2015 धारा 452/354/323 506(2) भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के मामलें में अभियुक्त राजमंगल पुत्र पीताम्बर निवासी घोरांव थाना धनघटा को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तगणों को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000 रुपये तथा अभियुक्त विनोद पुत्र पीताम्बर निवासी घोरांव थाना धनघटा को धारा 452/ 323 506 (2) भादवि दोष सिद्ध पाते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगणो को 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

संतकबीरनगर-पास्को एक्ट के अभियुक्त को तीन वर्ष के सश्रम कारावास समेत 3हजार का जुर्माना

 

 

संतकबीरनगर। जनपद में मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक सोनम कुमार द्वारा महिलाओं / बालिकाओं संबंधी अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत सर्वाेच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देश के क्रम में मानीटरिंग सेल की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी के फलस्वरुप बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो), द्वारा थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 461/2015 धारा 452/354/323 506(2) भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के मामलें में अभियुक्त राजमंगल पुत्र पीताम्बर निवासी घोरांव थाना धनघटा को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तगणों को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000 रुपये तथा अभियुक्त विनोद पुत्र पीताम्बर निवासी घोरांव थाना धनघटा को धारा 452/ 323 506 (2) भादवि दोष सिद्ध पाते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगणो को 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

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