संतकबीरनगर-मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम 6 फरवरी को
संतकबीरनगर। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देश के क्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी महेन्द्र कुमार ने बताया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपद में 06 फरवरी 2023 को शुभ मुहुर्त में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सामूहिक विवाह का वृहद आयोजन शगुन मैरेज हाल मुखलिसपुर रोड खलीलाबाद में कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले आवेदक की पात्रता जैसे- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय रु0- 2.00 लाख से अधिक न हो (अन्त्योदय कार्ड धारक परिवार हेतु आय प्रमाण के स्थान पर अन्त्योदय कार्ड मान्य होगा, विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, विवाह हेतु निराश्रित कन्या विधवा महिला की पुत्री दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वंय दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी तथा कन्या का जनपद संतकबीर नगर का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत रु0-35000/-कन्या के बैंक खाते में रु0-10000/-का नवीन गृहस्थी हेतु सामान (विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री) एवं रु0-6000/-भोजन, टैण्ट आदि व्यवस्था हेतु प्रति जोडा व्यय किया जायेगा। इच्छुक एवं पात्र आवेदक आवेदन करने के लिए आवश्यक प्रपत्रों के साथ अपना आवेदन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत कार्यालय पर उपलब्ध करा सकते है।