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सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है     संत कबीर नगर गैंगस्टर को दो वर्ष के कठोर कारावास व ₹5000 के अर्थदंड से विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट काशिफ़ शेख ने दंडित किए ।अर्थदण्ड न अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।अभियोजक विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि थाना ख़लीलाबाद में वर्ष 2018 में मेहताब आलम पुत्र नबाब अली निवासी मोतीनगर ख़लीलाबाद के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा तत्कालीन थाना प्रभारी वीरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा पंजीकृत कराया गया जिसमें अभियुक्त पर आरोप था कि वह भौतिक आर्थिक एवं दुनियाबी लाभ के लिए चोरी,लूट की घटना करता था तथा गिरोह बनाकर अपने व अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए अपराध करता था ।मामले में अभियोजक विशाल श्रीवास्तव ने सरकार की तरफ से पैरवी किये । जिस पर अभियुक्त मेहताब आलम को 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹5000 से दंडित किया गया।

गैंगस्टर को कठोर कारावास :विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट काशिफ़ शेख ने किया दंडित

 

 

संत कबीर नगर
गैंगस्टर को दो वर्ष के कठोर कारावास व ₹5000 के अर्थदंड से विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट काशिफ़ शेख ने दंडित किए ।अर्थदण्ड न अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।अभियोजक विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि थाना ख़लीलाबाद में वर्ष 2018 में मेहताब आलम पुत्र नबाब अली निवासी मोतीनगर ख़लीलाबाद के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा तत्कालीन थाना प्रभारी वीरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा पंजीकृत कराया गया जिसमें अभियुक्त पर आरोप था कि वह भौतिक आर्थिक एवं दुनियाबी लाभ के लिए चोरी,लूट की घटना करता था तथा गिरोह बनाकर अपने व अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए अपराध करता था ।मामले में अभियोजक विशाल श्रीवास्तव ने सरकार की तरफ से पैरवी किये । जिस पर अभियुक्त मेहताब आलम को 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹5000 से दंडित किया गया।

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