संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता द्वारा “आपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वाेच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देश के क्रम में मानीटरिंग सेल की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप शनिवार को श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-2), ने थाना महुली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 514 / 2016 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त बृजेश गौड़ उर्फ नुरे पुत्र ऋषिमुनी उर्फ ऋषिकेश निवासी महुली खास थाना महुली को अंतर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत 02 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रु0 के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 मास का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विदित हो कि उक्त अभियुक्त को गत 25, मई, 2016 को महुली पुलिस द्वारा 2 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 कैलाश यादव थाना महुली द्वारा सम्पादित की गयी थी।