Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the wp-statistics domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home1/digit2gw/satyamevtimes.com/wp-includes/functions.php on line 6114

Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the wordpress-seo domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home1/digit2gw/satyamevtimes.com/wp-includes/functions.php on line 6114
दहेज हत्यारोपी पति को सत्र न्यायाधीश ने सुनाई 10 वर्ष की कठोर सजा  - Satyamev Times Media Network.
Time in United States now
सत्यमेव टाइम्स में आपका स्वागत है संतकबीरनगर दहेज हत्यारोपी पति को 10 वर्ष का कठोर कारावास और ₹8000 अर्थदंड से सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह दंडित किए ।अर्थदंड अदा न करने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिए। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि मेहदावल थाना अंतर्गत बढ़या टोला चनहवा निवासी रुद्रनाथ ने थाना मेहदावल में प्रार्थना पत्र दिए की वह अपनी लड़की सावित्री की शादी 29 मई 2014 को गगनई राव के रामराज से किए थे ।दिनांक 27. 12.15 को 3:00 बजे रात में उन्हें सूचना मिली कि उनकी लड़की की मृत्यु हो गई है। इस पर वह अपने लड़की के ससुराल गए तो उसका शरीर मृत अवस्था में पड़ा था ।उनके प्रार्थना पत्र पर थाना मेहदावल में मृतका के पति रामराज के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल 12 गवाहों की गवाही कराई गई जिसमें सभी गवाहों ने अभियोजन साक्ष्य का समर्थन किया। मृतका के पिता रुद्रनाथ ने अपने बयान में बताएं कि उसके लड़की के पति और परिवार वाले उसकी लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, मारते थे तथा उसे मार डाले। न्यायालय में मृतका के पिता ने अपने बयान में कहा कि जब वह अपनी लड़की के ससुराल पहुंचा तो उसकी लड़की की लाश दरवाजे के बाहर रखी थी तथा उसके गले पर चेन का निशान देखा था व खून निकला था तथा लगभग 1 इंच चौड़ा गोलाकार निशान गले पर था और पीठ में सूजन था जो मारने की लग रही थी। उसने अपने बयान में यह भी बताया कि शादी के समय उसने मोटरसाइकिल और ₹20000, बर्तन आदि सामान दिया था लेकिन लड़के वाले शादी में दहेज की मांग मांग कर रहे थे और वह नहीं दे पाया ।लड़के वाले ₹100000 ,माला, अंगूठी की मांग कर रहे थे जिसे दे पाने में वह असमर्थ था। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि डॉ. नुसरत खान ने मृतका का पोस्टमार्टम किया था तथा विचारण के दौरान न्यायालय में बयान दी थी कि मृतका की मृत्यु स्ट्रेंगुलेशन से हुई थी। आरोपी पति के विरुद्ध अभियोजन द्वारा लगाया गया आरोप साबित पाए जाने पर सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किए।

दहेज हत्यारोपी पति को सत्र न्यायाधीश ने सुनाई 10 वर्ष की कठोर सजा 

संतकबीरनगर

दहेज हत्यारोपी पति को 10 वर्ष का कठोर कारावास और ₹8000 अर्थदंड से सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह दंडित किए ।अर्थदंड अदा न करने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिए।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि मेहदावल थाना अंतर्गत बढ़या टोला चनहवा निवासी रुद्रनाथ ने थाना मेहदावल में प्रार्थना पत्र दिए की वह अपनी लड़की सावित्री की शादी 29 मई 2014 को गगनई राव के रामराज से किए थे ।दिनांक 27. 12.15 को 3:00 बजे रात में उन्हें सूचना मिली कि उनकी लड़की की मृत्यु हो गई है। इस पर वह अपने लड़की के ससुराल गए तो उसका शरीर मृत अवस्था में पड़ा था ।उनके प्रार्थना पत्र पर थाना मेहदावल में मृतका के पति रामराज के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल 12 गवाहों की गवाही कराई गई जिसमें सभी गवाहों ने अभियोजन साक्ष्य का समर्थन किया। मृतका के पिता रुद्रनाथ ने अपने बयान में बताएं कि उसके लड़की के पति और परिवार वाले उसकी लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, मारते थे तथा उसे मार डाले। न्यायालय में मृतका के पिता ने अपने बयान में कहा कि जब वह अपनी लड़की के ससुराल पहुंचा तो उसकी लड़की की लाश दरवाजे के बाहर रखी थी तथा उसके गले पर चेन का निशान देखा था व खून निकला था तथा लगभग 1 इंच चौड़ा गोलाकार निशान गले पर था और पीठ में सूजन था जो मारने की लग रही थी। उसने अपने बयान में यह भी बताया कि शादी के समय उसने मोटरसाइकिल और ₹20000, बर्तन आदि सामान दिया था लेकिन लड़के वाले शादी में दहेज की मांग मांग कर रहे थे और वह नहीं दे पाया ।लड़के वाले ₹100000 ,माला, अंगूठी की मांग कर रहे थे जिसे दे पाने में वह असमर्थ था।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि डॉ. नुसरत खान ने मृतका का पोस्टमार्टम किया था तथा विचारण के दौरान न्यायालय में बयान दी थी कि मृतका की मृत्यु स्ट्रेंगुलेशन से हुई थी।
आरोपी पति के विरुद्ध अभियोजन द्वारा लगाया गया आरोप साबित पाए जाने पर सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किए।

Leave a Reply

error: Content is protected !!