संतकबीरनगर-एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
संतकबीरनगर। जनपद न्यायाधीश देवेंद्र सिंह के निर्देशन में जिला प्राधिकरण के सचिव विकास गोस्वामी द्वारा शिक्षा का अधिकार विषय पर तहसील मेहदावल के डी ए वी इंटर कॉलेज पर एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत के साथ कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का संचालन तहसीलदार निशा श्रीवास्तव एवं अध्यक्षता अपर जिला जज एवं सचिव विकास गोस्वामी द्वारा किया गया। सचिव विकास गोस्वामी ने बताया की गाँधीजी की बुनियादी शिक्षा को मॉडल मानकर सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू किया है। इससे शिक्षित एवं संस्कारशील समाज का निर्माण हो सकेगा और देश में साक्षरता का प्रतिशत भी बढ़ेगा। वस्तुतः उक्त अधिनियम के द्वारा सभी बालकों के लिए ज्ञान दृ मन्दिर के द्वार खुल गये हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम से समाज को अनेक लाभ हैं। इससे प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क मिलेगी। अल्पसंख्यकों एवं वंचित वर्ग के बालकों को पूरा प्रोत्साहन मिलेगा। समाज में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ेगा। शिक्षा परीक्षोन्मुखी न होकर बुनियादी हो जायेगी तथा शिक्षा का व्यवसायीकरण रुक जायेगा। सभी बालकों के व्यक्तित्व का उचित विकास होगा तथा पिछड़े वर्ग के लोगों का जीवन स्तर सुधर सकेगा। इस अधिनियम के द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व का समुचित निर्वाह हो सकेगा। तहसीलदार निशा श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना समेत तमाम योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य कौशलेंद्र प्रताप सिंह, शिक्षक उमेश कुमार गौतम, रामानंद पांडे, रवि शंकर पाण्डेय, सुधीर कुमार, संजय कुमार अग्रहरी, अर्चना सिंह, अखिलेश कुमार, जय शंकर, जितेंद्र कुमार समेत तमाम छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं।