संतकबीरनगर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी नगर निकाय संदीप कुमार ने बताया है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में प्रत्याशियों द्वारा नामांकन, प्रचार-प्रसार, मतदान एवं मतगणना दिवसों में वाहन के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रत्याशियों द्वारा नामांकन करने, चुनाव प्रचार, मतदान एवं मतगणना दिवसों में वाहन का उपयोग जिला प्रशासन के अनुमति के बिना नही किया जाएगा। उन्होंने निकायवार वाहन पास जारी करने हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया है। जिसके क्रम में नगर पालिका परिषद खलीलाबाद, नगर पंचायत मगहर, नगर पंचायत बाघनगर उर्फ बखिरा निकायों में उप जिला मजिस्ट्रेट खलीलाबाद को, नगर पंचायत मेंहदावल, बेलहर कला, धर्मसिंहवा में उप जिला मजिस्ट्रेट मेंहदावल एवं नगर पंचायत हरिहरपुर, नगर पंचायत हैसर बाजार धनघटा में वाहन पास जारी करने हेतु उप जिला मजिस्ट्रेट धनघटा को अधिकृत किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि प्रत्याशियों द्वारा वाहन पास मूल रूप में (न कि फोटो प्रतिलिपि में) वाहन के आगे विन्ड स्क्रीन पर चिपकाया जायेगा। वाहन पास जारी करने वाले अधिकारी द्वारा प्रतिदिन जारी किये गये वाहन-पास की एक छायाप्रति (सूची सहित) पुलिस अधीक्षक, संत कबीर नगर को भेजी जायेगी तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त सूची एवं वाहन-पास को संबंधित नगरीय निकाय के थाने में भेजेगे। यदि बिना वाहन-पास के प्रत्याशियों द्वारा वाहन का उपयोग किया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। अनुमति प्राप्त वाहनों के संबंध में यह भी सुनिश्चित किया जाये कि निर्वाचन में प्रत्याशियों द्वारा या उनके समर्थकों द्वारा मोटरयान अधिनियम (एम०वी०एक्ट) का उल्लंघन न हों। प्रत्याशियों द्वारा उपयोग में लाये गये वाहनों का किराया परिवहन आयुक्त द्वारा विभिन्न प्रकार के वाहनों हेतु निर्धारित दर के आधार पर निर्वाचन व्यय में पास जारी करने के दिनांक से सम्मिलित किया जायेगा। निर्वाचन अवधि में वाहनों पर किसी भी प्रत्याशी के झण्डे एवं स्टीकर नहीं लगाये जायेगें। केवल प्रचार हेतु अनुमति प्राप्त वाहन पर ही झण्डे एवं स्टीकर लगाये जा सकते है। चुनाव प्रचार हेतु वाहन पास की वैधता केवल मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले तक के लिये है। मतदान एवं मतगणना हेतु पृथक से वाहन पास जारी किये जायेगें।