संतकबीरनगर। जिला कारागार के जेल अधीक्षक जीआर वर्मा को वाट्सएप कॉल करके बदले की भावना से साजिशन अज्ञात व्यक्ति (बन्दी या कर्मचारी) की मदद से कथित तौर पर कोई वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी मिली है। धमकी देना वाला जिला कारागार के बन्दी अजय राज का मित्र बताते हुए कहा है कि उसे परेशान न किया जाय अन्यथा कारागार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को फंसाने के लिए वीडियो तैयार कर लिया गया हैं। इस सम्बंध में जेल अधीक्षक ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना दिया। इस सम्बंध में पूछे जाने पर अपर पुलिस अधीक्षक सन्तोष कुमार सिंह ने बताया कि जेल अधीक्षक जीआर वर्मा ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि जिला कारागार संत कबीर नगर में प्रशासनिक आधार पर उच्च सुरक्षा बैरक में निरूद्ध बन्दियों की प्रशासन विरोधी, षडयंत्रकारी व अवैधानिक गतिविधियों के कारण उनके विरूद्ध समुचित विधिक कार्रवाई कराई जाए। उन्होंने पत्र में कहा है कि जिला कारागार में प्रशासनिक आधार पर कुछ अतिसंवेदनशील बन्दियों को उच्च सुरक्षा बैरक में निरूद्ध रखा गया हैं। उच्च सुरक्षा बैरक हेतु निर्धारित नियमों के अन्तर्गत की जा रही प्रशासनिक सख्ती विशेषकर उनको अहाते के बाहर आने जाने को सीमित किये जाने के कारण उन बन्दियों द्वारा कारागार प्रशासन के विरूद्ध बदले की भावना से साजिशन अज्ञात व्यक्ति (बन्दी या कर्मचारी) की मदद से कथित तौर पर कोई वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी अधोहस्ताक्षरी (जेल अधीक्षक जीआरवर्मा) को फोन कर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा देते हुए कहा गया कि वह बन्दी अजय राज का मित्र हैं और उसे परेशान न किया जाय अन्यथा कारागार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को फसाने के लिए वीडियो तैयार कर लिया गया हैं। उन्होंने बताया कि जेलर के उक्त व्हाट्सएप काल दिनांक 02.04.2023 को समय 04.05 बजे अपरान्ह में मोबाइल नं0 9649676804 से आया था। यह उल्लेखनीय हैं कि कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम 2020 के अन्तर्गत उक्त बन्दियों द्वारा कारागार में बेतार संचार युक्ति का प्रयोग एवं कथित वीडियो बनाने का कृत्य दण्डनीय अपराध हैं।